सार
अगर आप देश के किसी राज्य में बिना रोक-टोक अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो भारत सीरीज का नंबर लेना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इस सीरीज का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना बेहद सिंपल है।
ऑटो डेस्क : क्या नौकरी की वजह से आपको भी बार-बार अपना शहर बदलना पड़ता है? सामान तो शिफ्ट करना आसान होता है लेकिन गाड़ी को एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाना थोड़ा कठिन होता है। दूसरे राज्य में इसे ले जाने पर रजिस्ट्रेशन बदलना पड़ता है। ऐसा न करने पर जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसी परेशानी से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने भारत सीरीज (BH-Series) रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। इस नंबर की गाड़ियों को देशभर में कहीं भी बिना रोक-टोक चलाया जा सकता है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वे ये भी नहीं जानते है BH-Series का नंबर लेने कैसे अप्लाई किया जाता है। आइए जानते हैं..
BH- Series Registration Number क्या होता है
अगर आप भी भारत सीरीज नंबर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह होता क्या है? दरअसल, भारत सीरीज एक खास तरह का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें गाड़ियों के नंबर प्लेट 21, 22, 23 जैसे अंकों से शुरू होते हैं। इन नंबर्स का मतलब है कि गाड़ियां कब रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके बाद राज्य का कोड न होकर इसमें BH लिखा होता है, जो देशभर में मान्य होता है।
इस तरह करें BH- Series Registration Number के लिए अप्लाई
- अगर आप भारत सीरीज नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए डीलर कार मालिक को वाहन पोर्टल पर फॉर्म भरना होता है।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज भरें और आवश्यक शुल्क या मोटर वाहन कर का भुगतान करें।
- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जिस राज्य के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हुआ है, वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लें।
- प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स भी देना पड़ सकता है।
- जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आरटीओ से इसे अप्रूवल मिल जाएगा।
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