सार
केंद्र ने जानकारी दी है कि जो आवेदक अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
ऑटो डेस्क : गाड़ी चलाने से ज्यादा मुश्किल काम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का लगता है। इसके लिए आरटीओ की लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है और प्रोसेस होने में भी काफी टाइम लगता है। लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी आसान हो गया है। 1 जुलाई से आवेदक बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट और आरटीओ में आवेदन प्रक्रिया के बिना ही यह DL पा सकते हैं। दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार 1 जुलाई 2021 से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव किए है। नए नियमों के तहत क्या कुछ बदला गया है आइए आपको बताते हैं...
रजिस्ट्रेशन के लिए करना होगा ये काम
मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जो आवेदक अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे किसी भी ऑथेराइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां पर आवेदकों को ड्राइविंग के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ड्राइविंग की बारीकियां सीख सकें और रोड पर बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकें।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियमों की डीटेल्स
- लाइसेंस आवेदकों के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल सिमुलेटर और हाई क्वालिटी वाले ट्रेनिंग के लिए एक परीक्षण ट्रैक से लैस होंगे।
- साथ ही हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग कोर्स कोर्स शुरू होने की तारीख से 4 हफ्ते के लिए 29 घंटे का होगा। आवेदक ध्यान दें कि कोर्स को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में बांटा जाएगा।
- ट्रेनिंग सेंटर्स में मीडियम और भारी मोटर वाहन ड्राइविंग कोर्स का समय अवधि 38 घंटे है जो छह सप्ताह के लिए है।
- ट्रेनिंग प्रक्रिया के दौरान, आवेदक सड़क पर अन्य लोगों के साथ ड्राइविंग के बेसिक एथिक्स और विनम्र व्यवहार भी सीखेंगे।
- ड्राइविंग स्कूल न केवल हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहनों तक ही सीमित रहेंगे, बल्कि इच्छुक उम्मीदवारों को इंडस्ट्री से संबंधित अन्य वाहनों की भी ट्रेनिंग दी जा सकेगी।
- इस बीच, ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों या स्कूलों के लिए दिया गया सर्टिफिकेट पांच साल की अवधि तक चलेगा और फिर इसे रिन्यू किया जाएगा।
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