सार
भ्रष्टाचार पर लगाम और पारदर्शिता के उद्देश्य से बिहार में सभी सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों द्वारा संपत्ति के ब्योरा को सार्वजनिक करने की परंपरा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जारी करना होगा।
पटना। भ्रष्टाचार कम करने और सरकारी अधिकारियों के काम ने पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिहार के सभी सरकारी अधिकारियों को 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रशासन विभाग की वेबसाइट www.gad.bih.nic.ln पर प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। इसी प्रपत्र के अनुसार सभी अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण 15 फरवरी तक जारी करना होगा।
आईएस-आईपीएस से लेकर समूह ग तक के लिए निर्देश
उल्लेखनीय हो कि पारर्दशिता के उद्देश्य से बिहार में अधिकारियों से लेकर मंत्री-मुख्यमंत्री द्वारा भी सार्वजनिक रूप से संपत्ति की घोषणा करने की परंपरा रही है। इसमें बिहार सरकार के सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समते राज्य सरकार के समूह ग वर्ग तक के अधिकारियों को अपने चल-अचल संपत्ति का विवरण जारी करना होगा। अधिकारियों को अपने मूल विभाग में संपत्ति का विवरण देने के साथ-साथ उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग में देने का निर्देश दिया गया है।
नहीं जारी करने वाले अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई
बता दें कि इसमें राज्य के निगम , बोर्ड, पर्षद और सोसाइटी भी शामिल है। मतलब कि राज्य के निगम बोर्ड, पर्षद और सासाइटी के अधिकारियों को भी अपनी संपत्ति का विवरण जारी करना होगा। यदि तय समय तक कोई अधिकारी अपनी संपत्ति का ब्योरा जारी नहीं करता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे अधिकारी का वेतन रूक सकता है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों से प्राप्त सम्पति विवरण को 31 मार्च 2020 तक सार्वजनिक किया जाएगा। ताकि आम लोगों को अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी मिल सके। अधिकारियों की संपत्ति का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।