सार
आयकर दाताओं (Income Taxpayers) और कमाई करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने महत्वपूर्ण धन कार्यों जैसे आयकर रिटर्न (ITR) से पैन-आधार लिंकिंग (Aadhar-PAN link) के लिए दाखिल करें, जिसे उन्हें 31 मार्च 2022 तक पूरा करने की आवश्यकता है।
बिजनेस डेस्क। इस महीने के अंत में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के साथ-साथ धन संबंधी बहुत सारी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए, टैक्सपेयर्स (Income Taxpayers) और कमाई करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने महत्वपूर्ण धन संबंधी कार्यों जैसे आयकर रिटर्न (ITR) से लेकर पैन-आधार लिंकिंग (Aadhar-PAN link) संबंधित कामों को 31 मार्च 2022 तक निपटा लें। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से काम है, जिन्हें 31 मार्च से पहले निपटाना काफी जरूरी है।
रिवाइज्ड या लेट आईटीआर फाइलिंग
असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए लेट आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 मार्च 2022 है। इसलिए, एक कमाई करने वाला व्यक्ति जो नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहा है, उसे सलाह दी जाती है कि वह दी गईअंतिम तिथि 31 मार्च 2022 क अपना आईटीआर फाइल कर दे। इसी तरह, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेट या रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। यदि एक कमाई करने वाले व्यक्ति ने अपना देर से आईटीआर ऑनलाइन दाखिल किया है, तो वह अभी भी 31 मार्च 2022 को या उससे पहले इसे संपादित कर सकता है। करदाता, यदि आप अपने ई-फाइल किए गए आईटीआर में कोई गलती देखते हैं, तो भी आप उस गलती को 31 मार्च 2022 की दी गई समय सीमा तक संपादित कर सकते हैं।
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पैन-आधार लिंकिंग
31 मार्च 2022 आधार कार्ड के साथ किसी के पैन को जोड़ने की समय सीमा भी है। इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने पर किसी का पैन कार्ड निष्क्रिय या अमान्य हो जाएगा। धारा 272बी के तहत, अमान्य पैन कार्ड ले जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ ही, बैंक जमा ब्याज पर किसी का टीडीएस दोगुना हो जाएगा।
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बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेट
वर्ष 2021 के अंत में बढ़ते ओमाइक्रोन खतरे के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंक खाते केवाईसी अपडेट के लिए 31 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की समय सीमा बढ़ानी पड़ी। इसलिए, बैंक खाताधारकों को 31 मार्च 2022 तक केवाईसी अपडेट पूरा करने की सलाह दी जाती है अन्यथा उनका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है।
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टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), ELSS म्यूचुअल फंड आदि जैसे कुछ टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश करने से इनकम टैक्स दाता को अपने निवेश पर छूट के लाभ का दावा करने में मदद मिलती है। इसलिए, एक करदाता को सलाह दी जाती है कि वह अपने कर बचत निवेशों को देखें और यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने ऐसे कर बचत निवेश साधनों में अपने निवेश को अधिकतम किया है। अगर अभी भी टैक्स सेविंग निवेश के लिए कुछ गुंजाइश बाकी है, तो उन्हें 31 मार्च, 2022 तक इस संभावना का लाभ उठाने की जरूरत है।