सार

SEBI ने 1.3 करोड़ निवेशकों के खाते होल्ड पर डाल दिए है। यह कार्रवाई केवाईसी के नियमों का पालन न करने पर की गई है। KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) ने 1 मई को बताया कि यह कार्रवाई केवाईसी के कई नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है।

बिजनेस डेस्क. शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक बुरी खबर हैं। दरअसल, SEBI ने 1.3 करोड़ निवेशकों के खाते होल्ड पर डाल दिए है। यह कार्रवाई केवाईसी के नियमों का पालन न करने पर की गई है। KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी (KRA) ने 1 मई को बताया कि यह कार्रवाई केवाईसी के कई नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है। जिन खातों को होल्ड पर डाला गया है, वो अब स्टॉक, म्युचुअल फंड और कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको बता दे कि देश भर में 11 करोड़ शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स है।

इसलिए हुई यह कार्रवाई

KRA ने बताया कि कई कस्टमर्स शिकायत कर रहे थे कि वह केवाईसी पूरी होने के बावजूद वह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में KRA ने बयान जारी कर कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड होते हुए भी इन्वेस्टर्स KYC नहीं कर पा रहे थे। दरअसल, उनके पैन और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं हैं। यहां तक की केवाईसी के लिए कई लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल के अलावा बैंक का स्टेटमेंट दिया था। लेकिन, सेबी इन दस्तावेजों को वैलिड नहीं मानता।

शेयर निवेशकों के खाते तीन कैटेगरी में

सेबी के नियमों के मुताबिक, केआरए ने इन्वेस्टर्स के खातों को तीन कैटेगरी में बांटा है। इसमें वैलिडेटिड, रजिस्टर्ड और होल्ड है। जिनकी केवाईसी वैलिडेटिड है, वो लोग निवेश कर सकते है। रजिस्टर्ड कैटेगिरी के इन्वेस्टर्स को दोबारा केवाईसी करने का मौका मिलेगा। इसके बाद ये भी निवेश कर सकते है। लेकिन होल्ड अकाउंट वाले निवेशक इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। इतना ही बिना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए बगैर अपने पैसे भी विड्रॉल नहीं कर सकेंगे। 

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