सार

जीएसटी काउंसिल की बैठक में पुरानी कारों पर टैक्स 18%, फ्लाई ऐश ब्लॉक पर 12% GST, फोर्टिफाइड चावल पर GST में कमी और फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न पर अलग-अलग दरों से GST लगाने का फैसला।

जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 55वीं बैठक चल रही है। इस दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। पुरानी कार पर टैक्स 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। यह ईवी पर भी लागू होगा। इसके साथ ही एएसी ब्लॉक, फोर्टिफाइड चावल और फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न पर भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं।

 

 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परिषद 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (एएसी) ब्लॉक एचएस कोड 6815 के अंतर्गत आएंगे। इनपर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत GST लगेगा। इससे फ्लाई ऐश की खपत को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक में पुरानी कारों बिक्री पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी गई है। इसमें इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल हैं। इससे आपके लिए पुरानी कार खरीदना महंगा हो जाएगा।

परिषद ने मौजूदा रियायतों को जटिल बनाने की जगह फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के लिए GST संरचना सरल बनाने की सिफारिश की है। ऐसे चावल पर जीएसटी को 5% तक कम किया गया है।

नानकीन जैसा दिखे तो पॉपकॉर्न पर लगेगा 5 फीसदी GST

रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर लगने वाले टैक्स के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। अगर पॉपकॉर्न में नमक और मसाले मिलाए गए हैं और यह नानकीन जैसा दिखता है तो उसपर 5 फीसदी GST लगेगा। अगर यह इसके अलावा किसी और रूप में बेचा जाता है तो उसपर 12 फीसदी GST लगेगा। हालांकि अगर पॉपकॉर्न में चीनी मिलाया जाता है जैसा कि कारमेल पॉपकॉर्न तो इसपर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

परिषद ने बीमा से संबंधित मामलों पर निर्णय को आगे की जांच के लिए स्थगित कर दिया है। इस विषय पर मंत्रिसमूह (जीओएम) की बैठक के दौरान कोई आम सहमति नहीं बन पाई थी।