सार
आधार को पैन कार्ड से लिंक (PAN Aadhaar Linking) करने की समयसीमा आज खत्म हो जाएगी। आज जो लोग पैन को अपने आधार से लिंक नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा।
PAN Aadhaar Linking Deadline: आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समयसीमा आज (30 जून 2023) को समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों ने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है और वे आज भी ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड काम नहीं करेगा।
31 मार्च 2022 के बाद से CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने कई बार पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया है। हालांकि अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सीबीडीटी इसे आज फिर से बढ़ाएगा या नहीं। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आज ही कर लें।
कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
-पैन को आधार से जोड़ने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
-इसके बाद आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं और प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार टू पैन विकल्प के तहत लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अपनी लॉगिन जानकारी देकर आयकर पोर्टल पर लॉग इन करें।
- एक पॉप-अप विंडो खुलेगा। ऐसा नहीं होता है तो मेनू बार से प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और 'लिंक आधार' विकल्प चुनें।
-एक नया विंडो खुलेगा।
- इसमें अपना पैन नंबर, आधार की जानकारियां, नाम और मोबाइल नंबर देना होगा।
- जानकारी सत्यापित करने के बाद 'मैं अपने आधार विवरण को सत्यापित करने के लिए सहमत हूं' विकल्प को चुनना होगा।
- इसके बाद 'Continue' बटन क्लिक करना होगा।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को भरने के बाद 'Validate' बटन पर क्लिक करना होगा।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।
देना होगा 1,000 रुपए जुर्माना
गौरतलब है कि भले ही पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है उन्हें 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की मूल समय सीमा 31 मार्च 2022 थी। इस तरीख तक पैन को आधार से जोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं था। इसके बाद समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2022 किया गया और 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 3 जुलाई 2022 से जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दिया गया है।