सार
1 जनवरी 2025 से पेंशनधारक किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इससे 78 लाख पेंशनधारकों को सीधा फायदा होगा और वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी।
Pension Rules from 1st January 2025: नए साल यानी 2025 की शुरुआत के साथ ही आपकी जिंदगी में भी काफी कुछ बदलने वाला है। नया साल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़े पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। 1 जनवरी, 2025 से पेंशनधारक देश में स्थित किसी भी बैंक से अपनी पेंशन की रकम निकाल सकेंगे। इससे रिटायर होने के बाद अपने होमटाउन में रहने वाले बुजुर्गों को काफी सुविधा होगी।
78 लाख पेंशनहोल्डर्स को होगा सीधा फायदा
किसी भी बैंक से पेंशन का पैसा निकालने की सुविधा शुरू होने के बाद करीब 78 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा फायदा होगा। अभी तक ईपीएफओ जोनल और रीजनल ऑफिस सिर्फ तीन से चार बैंकों के साथ ही जुड़े थे, जिससे रिटायर होने के बाद अगर कोई कर्मचारी अपने गांव या होमटाउन शिफ्ट हो जाता था तो उसे पेंशन का पैसा निकालने में दिक्कत होती थी। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद अब पेंशन निकालना काफी आसान हो जाएगा।
वेरिफिकेशन के लिए किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं
पेंशनधारकों को पेंशन शुरू होने के बाद सत्यापन के लिए अब किसी बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई पेंशनधारक किसी दूसरी जगह शिफ्ट होता है या बैंक ब्रांच बदलता है तो भी परेशानी नहीं होगी। दरअसल, केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पेंशन भुगतान आदेश (PPO) के ट्रांसफर की जरूरत के बिना पूरे भारत में पेंशन ड्रिस्ट्रीब्यूट करने की गारंटी देता है।
EPS पेंशन पाने के लिए क्या हैं शर्तें?
ईपीएस पेंशन पाने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि कर्मचारी EPFO का मेंबर होना चाहिए। इसके अलावा उसने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की हो। साथ ही कर्मचारी की उम्र 58 साल कम्प्लीट होनी चाहिए।
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