बच्चों की शादी के लिए PF से एडवांस निकालने के नियम जानें। 7 साल पुराने खाते से 50% तक निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं।

PF Withdrawl Rules: नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) ही उनकी जमा पूंजी होती है। कई बार इमरजेंसी में ये पैसा बहुत काम आता है। खासकर इलाज, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे मौकों पर। वैसे, अगर आप भी अपने बच्चों की शादी के लिए पीएम का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके कुछ नियम हैं। खासकर पैसा विदड्रॉ करने के लिए आपको एक शर्त जरूर पूरी करना होगी।

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बच्चों की शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं?

कोई भी नौकरीपेशा अपनी, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए इमरजेंसी में पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाल सकता है। EPFO के नियम के अनुसार, पीएफ खाते में ब्याज समेत जमा कुल रकम का 50% पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, इसके लिए एक जरूरी शर्त है। वो ये कि संबंधित का पीएफ खाता खुले हुए कम से कम 7 साल का समय हो गया हो।

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शादी-पढ़ाई के लिए सिर्फ 3 बार ही निकाल सकते हैं रकम

बता दें कि शादी और पढ़ाई जैसे खर्चों के लिए तीन बार ही एडवांस रकम निकाली जा सकती है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपको EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। हालांकि, ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपके आधार कार्ड से PF खाता लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा आपका UAN नंबर भी एक्टिवेट होना चाहिए तभी आप ये रकम निकाल पाएंगे।

हर महीने कितना जाता है PF कंट्रीब्यूशन

प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हर एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा अंशदान के रूप में जमा होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी की सैलरी में की गई कटौती का 8.33% ईपीएस (एम्प्लॉई पेंशन स्कीम) में, जबकि 3.67% ईपीएफ में जाता है। PF का पैसा हर महीने जमा होता है, लेकिन ब्‍याज केवल सालाना आधार पर मिलता है।

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