सार

आयकर विभाग ने रिफंड जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को रिफंड न मिलने की शिकायतें भी आ रही हैं। विभाग का कहना है कि पिछले कर बकाया होने पर रिफंड में देरी हो सकती है।

नई दिल्ली (अगस्त 14): आयकर विभाग ने रिफंड जारी करना शुरू कर दिया है। इस बीच, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें उनका वैध रिफंड नहीं मिल रहा है। वहीं, जिन लोगों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है, वे चिंतित हैं कि आखिर कहाँ चूक हो रही है। पिछले साल भी इसी तरह की शिकायतें आई थीं। आरोप था कि आयकर विभाग पिछले वर्षों के बकाया के कारण वैध रिफंड जारी नहीं कर रहा है। इस बारे में सफाई देते हुए आयकर विभाग ने कहा था कि करदाताओं को पिछले कर बकाया के संबंध में जारी किए गए नोटिस का जवाब देना होगा। करदाताओं को या तो पिछले बकाया को स्वीकार करना होगा या अस्वीकार करना होगा। लेकिन नोटिस का जवाब देना अनिवार्य है। इसी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्षों के बकाया की जानकारी देनी होगी। वित्त मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि यह करदाता-हितैषी कदम है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप यह अवसर दिया जा रहा है।

 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245(1) के तहत, मौजूदा मांग के खिलाफ रिफंड को समायोजित करने से पहले इस बारे में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया है। इस अवसर का उपयोग करके, बकाया मांगों को समायोजित किया जाना चाहिए। कर विभाग ने कहा है कि इसके बाद ही रिफंड समय पर जारी किए जा सकेंगे. 

आपके रिटर्न दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग आपके कर घोषणा की जाँच करता है। यदि यह आपकी वास्तविक कर देयता से मेल नहीं खाता है, तो आयकर विभाग आपको एक नोटिस जारी करेगा. 

कर मांग पर प्रतिक्रिया कैसे दर्ज करें?
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि बकाया कर मांगों का जवाब कैसे दें।

* सबसे पहले करदाता को आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।

*ई-फाइल मेनू के तहत, करदाताओं को 'Response to Outstanding Demand' विकल्प पर क्लिक करना होगा।

*इस चरण पर, स्क्रीन करदाता को प्रतिक्रिया विकल्पों की एक सूची दिखाएगी। वे इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।

ए) मांग सही है
बी) मांग आंशिक रूप से सही है
सी) मांग से सहमत नहीं हैं
डी) मांग सही नहीं है लेकिन समायोजन के लिए सहमत हैं।

 

रिटर्न नोटिस फाइल करें: आप जो भी विकल्प चुनते हैं, उसके अनुसार पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यदि करदाता 'मांग सही है' विकल्प चुनता है, तो उन्हें अपने चयन की पुष्टि करने के लिए 'Submit' बटन पर क्लिक करना होगा और प्रतिक्रिया दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

 

यदि करदाता 'मांग सही है' विकल्प चुनता है, तो उसके बाद मांग पर असहमति दर्ज करने का कोई विकल्प नहीं होगा। साथ ही, 'Pay Tax' विकल्प के तहत दिए गए लिंक पर क्लिक करके मांग का भुगतान करने का विकल्प भी है।