सार

सरकार ने देरी से फाइल किए जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की लास्ट डेट 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। यानी जो लोग अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब लेट फीस के साथ 15 दिनों का वक्त और मिल गया है।

Income Tax Filing Deadline: सरकार ने देरी से फाइल किए जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की लास्ट डेट 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दी है। यानी जो लोग अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब लेट फीस के साथ 15 दिनों का वक्त और मिल गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 थी।

रिवाइज्ड रिटर्न भी कर सकेंगे फाइल

बता दें कि अगर कोई टैक्सपेयर अपना ITR पहले ही फाइल कर चुका है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसमें गलतियां थीं, तो ऐसे टैक्सपेयर भी अब 15 जनवरी, 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

जानें कितनी लगेगी लेट फीस

जिन टैक्सपेयर्स ने 2023-24 का ITR अब तक फाइल नहीं किया है उन्हें अब लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल करने का मौका मिल गया है। जिसकी कुल इनकम 5 लाख से कम है उसे 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं, 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों को 5,000 रुपए लेट फीस लगेगी।

ITR फाइल करना क्यों जरूरी?

दरअसल, एक वित्त वर्ष में आप जो कुछ भी कमाते हैं, उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सेज के जरिये पहुंच जाती है। अगर आप अपनी इनकम का ब्योरा यानी ITR फाइल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको टैक्स नोटिस भेज सकता है। ऐसे में नोटिस की झंझटों से बचने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

ITR फाइल नहीं करने पर होगा क्या?

जानबूझकर ITR फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, अगर टैक्स अमाउंट 10,000 रुपए से कम है तो आपराधिक मामला नहीं चलेगा। पिछले कुछ सालों में आयकर विभाग ने टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। ऐसे डिफॉल्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो इसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद भी ले सकते हैं।

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