सार
PAN-Aadhaar Link Process : पैन-आधार लिंक करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा न होने पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट और टैक्स फाइलिंग में कई दिक्कतें आ सकती हैं। कई अन्य जरूरी कामों पर भी ब्रेक लग सकता है।
PAN-Aadhaar Link : पैन कार्ड और आधार कार्ड बेहद जरूरी डाक्यूमेंट्स में हैं। बच्चे के एडमिशन से लेकर बैंक अकाउंट खोलने और टैक्स फाइल (ITR File) करने तक में इनकी जरूरत पड़ती है। सरकार ने पैन-आधार दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी वजह से आपका पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक नहीं है तो तुरंत करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा न होने पर कई कामों पर ब्रेक लग सकता है। तो चलिए जानते हैं आधार-पैन लिंक न होने से क्या-क्या होगा...
आधार-पैन लिंक हैं या नहीं चेक करने की प्रॉसेस
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
- नीचे की ओर लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा, जहां अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करें।
- इस क्लिक पर स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी डिटेल्स आ जाएगी।
आधार-पैन ऑनलाइन कैसे लिंक करें
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट incometax.gov पर जाएं।
- नीचे लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर नया पेज खुल जाएगा।
- अपना PAN नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अब आयकर विभाग इस लिंक का प्रॉसेस करेगा।
Aadhaar-PAN एक मैसेज पर लिंक करें
- अपने फोन में UIDPAN टाइप करके स्पेस दें फिर आधार नंबर और फिर स्पेस देकर पैन नंबर दर्ज करें।
- उदाहरण- UIDPAN 0000022223333 AAAPA8888Q टाइप करके 567678 या 56161 पर भेज दें।
- इसके बाद आयकर विभाग दोनों नंबर को लिंक की प्रॉसेस में डाल देगा।
पैन-आधार कार्ड लिंक न होने पर क्या होगा
- अगर पैन-आधार से लिंक नहीं है तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। जिससे वित्तीय लेनदेन में दिक्कतें आ सकती हैं। बैंक अकाउंट से जुड़ा काम भी अटक सकता है।
- पैन और आधार को लिंक नहीं कराने से पैन काम करना बंद कर देगा। जिससे सेबी से जुड़ा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।
- अगर किसी के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक इनकम पर 20% तक यानी दोगुना TDS काट सकता है।
- पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद भी इसका इस्तेमाल बैंक के लेनदेन या अन्य जगहों पर करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।