सार
भारत सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और एनपीएस (NPS) के निवेशकों को अगर जुर्माने से बचना है 31 मार्च तक ये काम जरूर कर लें।
Small Savings Schemes Update: भारत सरकार की अलग-अलग बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और एनपीएस (NPS) के निवेशकों को अगर पेनल्टी से बचना है तो फटाफट ये काम निपटा लें। किसी निवेशक ने अगर इस वित्त वर्ष में इन स्कीम्स में पैसे जमा नहीं किए हैं, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए सिर्फ 31 मार्च तक का समय है। अगर निवेशक मिनिमम एनुअल डिपॉजिट से चूक जाते हैं तो उनका खाता फ्रीज किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है।
मिनिमम पैसा डिपॉजिट करने की लास्ट डेट 31 मार्च
PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और एनपीएस जैसी स्कीम्स में मिनिमम डिपॉजिट की आखिरी डेट हर वित्त वर्ष में 31 मार्च होती है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इसकी तारीख 31 मार्च 2024 है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड नियम के मुताबिक, PPF अकाउंट खोलने वाले को हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। मिनिमम पैसा जमा नहीं करने पर PPF अकाउंट डिएक्टिवेट या फिर बंद हो सकता है।
अकाउंट दोबारा चालू कराने के लिए हर साल 550 रुपए देने होंगे
बंद PPF खाते को दोबारा चालू तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इस जुर्माने की रकम के साथ एनुअल मिनिमम डिपॉजिट यानी 500 रुपये भी जमा करने पड़ेंगे। अगर एक बार खाता बंद हो गया तो लोन और पार्शियल विड्रॉल जैसी फैसेलिटी भी नहीं मिलेगी।
जानें सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी है मिनिमम निवेश की रकम
अगर किसी का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुला है तो हर साल मिनिमम 250 रुपये जमा करने होते हैं। अगर एक साल में ये रकम जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट डिफॉल्टर माना जाता है। यहां भी अकाउंट दोबारा चालू करने के लिए 50 रुपये हर साल के हिसाब से जुर्माना देना होता है।
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