सार
इससे पहले मई में, आरबीआई (RBI) ने कोरोना वायरस महामारी (coronavirus Pandemic) की दूसरी लहर के कारण विनियमित संस्थाओं द्वारा केवाईसी अपडेट (KYC Update) करने की अंतिम तिथि दिसंबर-अंत तक बढ़ा दी थी।
बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओमाइक्रोन (Omicron) अनिश्चितताओं के बीच पीरियोडिक केवाईसी अपडेट (Periodic KYC Update) की लास्ट डेट 31 मार्च तक बढ़ा दी है और बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के अंत तक कस्टमर्स के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है। इससे पहले मई में, आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी (coronavirus Pandemic) की दूसरी लहर के कारण विनियमित संस्थाओं द्वारा केवाईसी को अपडेट करने की अंतिम तिथि दिसंबर-अंत तक बढ़ा दी थी।
31 मार्च तक बढ़ाई गई छूट
आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 के नए वैरिएंट के कारण प्रचलित अनिश्चितता को देखते हुए सर्कूलर में दी गई छूट को 31, मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। मई में, आरबीआई ने रेगुलेटिड संस्थाओं को दिसंबर के अंत तक केवाईसी अपडेशन मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए ग्राहकों के खातों के संचालन पर दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाने की सलाह दी थी।
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ई-नॉमिनेशन की डेट बढ़ाई
रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ (EPFO) ने एक ट्वीट में कहा है कि अकाउंट होल्डर 31 दिसंबर के बाद भी ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) सुविधा के जरिए नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि ई-नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है। कई उपयोगकर्ताओं ने बताया कि ईपीएफओ पोर्टल (EPFO Portal) डाउन हो गया था क्योंकि लोगों ने अपने संबंधित पीपीएफ खाते में नामांकित विवरण को अपडेट करने का प्रयास किया था। EFPO के अनुसार, प्रत्येक को ई-नॉमिनेशन दाखिल करना चाहिए क्योंकि यह भविष्य निधि (पीएफ), पेंशन (ईपीएस) और बीमा (ईडीएलआई) को आसानी से सदस्य की मृत्यु का लाभ प्राप्त करने में मदद करता है और नॉमिनेटिड व्यक्ति को ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने की सुविधा भी देता है।
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जीएसटी रिटर्न भरने की लास्ट डेट आगे खिसकी
सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न (GST Annual Return) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9 (GSTR 9) और 9 सी दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है, बुधवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने घोषणा की। सीबीआईसी की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म GSTR-9C में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31.12.2021 से बढ़ाकर 28.02.2022 कर दी गई है।