सार
असम सरकार ने अब स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। टीचर्स फॉर्मल कपड़े ही पहनकर आएंगे। जींस, टीशर्ट्स, लैगिंग आदि स्कूल में पूरी तरह से बैन रहेगा।
एजुकेशन डेस्क। असम सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के टीचर्स के लिए ड्रेस कोड नियम लागू कर दिया है। इसके तहत टीचर्स के जींस टीशर्ट्स, लैगिंग्स आदि पहनकर स्कूल आने पर रोक लगा दी गई है। टीचर्स को केवल फॉर्मल ड्रेस पहनकर आने पर ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी।
गाइड लाइन में कैजुअल वियर पूरी तरह बैन
स्कूल शिक्षा विभाग ने अब टीचर्स के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए नियम बना दिए हैं। इसके तहत मेल और फीमेल टीचर्स के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मेल टीचर्स को फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं। उनके स्कूल में टी-शर्ट और जींस पहनने पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह फीमेल टीचर्स को भी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कैजुअल वियर से परहेज करना है। उनको टी-शर्ट, जींस और लेगिंग या अन्य कैजुवल वियर पहन कर आने पर स्कूलों में एंट्री नहीं मिलेगी। फीमेल टीचर्स को सलवार-सूट, साड़ी या मेखला-चादर पहनने की भी सलाह दी गई है।
ये भी पढ़ें. Hijab विवाद अभी थमा नहीं कि मुस्लिम लड़कियों के mobile numbers सोशल मीडिया पर कर दी शेयर, जानिए फिर क्या हुआ?
ऑफिशियल नोटिस में सख्त निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि ड्रेस कोड इसलिए लागू किया गया है कि कुछ शिक्षक अपने मन मुताबिक ड्रेस पहनकर स्कूल आने लगते हैं जो कभी-कभी पैरेंट्स या आम पब्लिक को पसंद नहीं रहती. इससे स्कूल की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि स्कूलों में शिक्षकों को ड्रेस कोड फॉलो करना जरूरी है। वर्क प्लेस पर आपका ड्रेस कोड डीसेंसी, प्रोफेशनलिस्म और लक्ष्य को बताता है।
नियम फॉलो न करने पर लिया जाएगा ऐक्शन
असम सरकार ने टीचर्स को ड्रेस कोड रूल्स को सीरियसली फॉलो करने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि जो भी टीचर्स ड्रेस कोड रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए कार्रवाई की जाएगी।