सार

सुप्रीम कोर्ट ने IIT धनबाद को उस दलित छात्र को फिर से दाखिला देने का आदेश दिया है जो समय पर फीस जमा नहीं कर पाया था। अदालत ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने IIT धनबाद में एक दलित युवक को फिर से दाखिला देने का आदेश दिया है, जिसने समय पर फीस जमा नहीं कर पाने के कारण अपनी सीट गंवा दी थी। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित किया गया। अतुल कुमार नामक छात्र ने झारखंड के IIT धनबाद में दाखिले के लिए सभी परीक्षाएं पास कर ली थीं। लेकिन, वह आखिरी तारीख तक फीस जमा नहीं कर सका। इसलिए, IIT ने उसका दाखिला रद्द कर दिया था. 

इसके खिलाफ, अतुल के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि फीस की वजह से इतने प्रतिभाशाली छात्र को वंचित नहीं रखा जा सकता। उसे अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए IIT धनबाद को दाखिला देने का आदेश दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक दिहाड़ी मजदूर का 18 वर्षीय बेटा अतुल कुमार ने धनबाद IIT में सीट हासिल की थी। लेकिन, कॉलेज में उसे 17,500 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करने थे। गरीब परिवार के इस युवक के लिए तय समय पर पैसे जमा करना संभव नहीं था, जिसके कारण उसका IIT में दाखिला रुक गया था.