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बाबू-सोना को Bike पर पीछे बिठाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी, वर्ना कटेगा हजारों का चालान
ऑटो डेस्क: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी Ministry of Road Transport and Highways ने नई गाइडलाइन्स जारी की है। इन नए नियमों को देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की संख्या की वजह से बनाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन नियमों के कारण सड़क दुर्घटना के मामलों में कमी आएगी। इसमें बाइक चलाने वालों से लेकर बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए भी कई नए नियम बनाए गए हैं। अगर इन नए नियमों को फॉलो नहीं करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइये आपको बताते हैं उन नए नियमों के बारे में जिन्हें आपको बाइक पर चढ़ने से पहले जान लेना चाहिए...
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बाइक राइडर्स के लिए जारी नए नियमों में अब जो भी पीछे बैठेगा उसके लिए दोनों तरफ हैंड होल्ड होना जरुरी है। ऐसा पीछे बैठे शख्स की सेफ्टी के लिए जरुरी है। फिलहाल हर बाइक में इन हैंड होल्ड्स को नहीं देखा जाता। लेकिन अब इनका होना जरुरी कर दिया गया है।
बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए एक और नियम बनाया गया है। इसमें अब बाइक के दोनों तरफ उनके पैर रखने के लिए पायदान होना अनिवार्य है। पहले बाइक पर एक तरफ ही ये पायदान लगा रहता था। लेकिन अब इसे दोनों तरफ होना जरुरी कर दिया गया है।
इसके अलावा पीछे बैठने वालों की सेफ्टी के लिए एक और बदलाव किया गया है। इसमें पीछे के पहिये का आधा हिस्सा कवर होना अनिवार्य है। ताकि पीछे बैठी महिला की साड़ी या दुपट्टे को पहिये में फंसने से बचाया जा सकेगा।
इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने नए नियमों में कंटेनर लगाने को लेकर भी नए नियम बनाए हैं। इसके मुताबिक, कंटेनर की लंबाई 550 एमएम, चौड़ाई 510 एमएम और ऊंचाई 500 एमएम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
नए नियमों के मुताबिक, अगर कंटेनर पिछली सीट पर लगाया गया है तो उसपर किसी शख्स को बिठाने की अनुमति नहीं है। यानी उस हालत में सिर्फ ड्राइवर ही बाइक पर बैठ सकता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक के टायर को लेकर भी नए नियम जारी किये हैं। इसमें 3.5 टन से अधिक वजन वाले टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का सुझाव दिया है।
अगर प्रेशर मॉनिटरिंग के सुझाव को मान लिया जाएगा तो ड्राइवर को पता चलता रहेगा कि बाइक की टायर में हवा की स्थिति क्या है?