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Income Tax : गिफ्ट पर भी लगता है टैक्स, ITR फाइल करते वक्त इसकी जानकारी देना है जरूरी
बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपनी आमदनी की सही जानकारी देना जरूरी है। किसी व्यक्ति की आमदनी के कई स्रोत होते हैं। आईटीआर में सबको दर्ज किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर इनकम छुपाने का मामला बनता है। बता दें कि इनकम टैक्स गिफ्ट पर भी लगता है। अगर किसी को जन्मदिन, त्योहार या दूसरे किसी मौके पर कीमती उपहार मिलते हैं, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी होती है। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिल सकता है। जानें कितनी कीमत तक के गिफ्ट पर देना पड़ता है टैक्स।
(फाइल फोटो)
| Published : Mar 16 2021, 06:44 PM IST / Updated: Mar 16 2021, 06:50 PM IST
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मौजूदा नियमों के मुताबिक, 50 हजार रुपए से ज्यादा कीमत के गिफ्ट मिलने पर टैक्स देना होगा। अगर एक साल में कई मौकों पर उपहार मिला हो और उसकी कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा हो, तो इसकी जानकारी आईटीआर में देनी होगी। अगर यह जानकारी छुपाई जाती है, तो इससे परेशानी हो सकती है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 56(2) (X) के तहत टैक्सपेयर्स को मिले गिफ्ट पर टैक्स देना होता है, अगर उसकी कीमत 50 हजार से ज्यादा हो। इसमें कई चीजें शामिल हैं। (फाइल फोटो)
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अगर किसी को चेक के जरिए या नकद 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम गिफ्ट में मिलती है, तो टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जमीन और बिल्डिंग जैसी अचल संपत्ति जिसकी स्टाम्प ड्यूटी 50 हजार रुपए से ज्यादा हो, टैक्स के दायरे में आ जाती है। 50 हजार रुपए से ज्यादा की जूलरी, शेयर, पेन्टिंग्स और दूसरी महंगी चीजें भी इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं, जिनका जिक्र आईटीआर में करना जरूरी है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST क मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा की राशि नकद हासिल करता है, तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। यह पेनल्टी भुगतान हासिल करने वाले पर लगाई जाती है, न कि देने वाले पर। इसलिए 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा की राशि गिफ्ट के तौर पर हमेशा चेक के जरिए ही लेना चाहिए। (फाइल फोटो)
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फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। फैमिली मेंबर्स से कितनी भी कीमत का गिफ्ट लिया जा सकता है। इसमें ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदार आते हैं। अगर पति या पत्नी से गिफ्ट मिला हो, भाई या बहन से गिफ्ट मिला हो, पेरेन्ट्स के भाई या बहन से गिफ्ट मिला हो, तो टैक्स नहीं लगता। वहीं, विरासत या वसीयत में मिले गिफ्ट या प्रॉपर्टी पर भी टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स के सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिले गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता। (फाइल फोटो)
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अगर किसी को उसके इम्प्लॉयर से एक वित्त वर्ष के दौरान 5 हजार रुपए तक के मूल्य का गिफ्ट मिलता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, गिफ्ट की वैल्यू 5 हजार रुपए से ज्यादा हुई तो अतिरिक्त राशि को सैलरी में शामिल माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। (फाइल फोटो)