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Post Office की टाइम डिपॉजिट में पैसा लगाने पर मिल रहा काफी फायदा, इनकम टैक्स में भी छूट
बिजनेस डेस्क। पोस्ट ऑफिस (Post Office) में छोटी बचत के लिए कई योजनाएं हैं। इनमें एफडी (FD) की सुविधा भी मिलती है। बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस में भी एफडी किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में एफडी को टाइम डिपॉजिट (Time Deposit) स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए पैसे जमा किए जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने का फायदा यह है कि यहां बैंकों के मुकाबले एफडी पर ब्याज दर ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के तहत 5 साल की जमा पर 6.7 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में 1 साल की एफडी पर 5.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। 2 साल और 3 साल की एफडी पर भी ब्याज दर 5.5 फीसदी ही है। सिर्फ 5 साल की एफडी पर ब्याज दर 6.7 फीसदी की दर से मिलता है। किसी भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट पर इतना ज्यादा ब्याज नहीं मिल रहा है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस में 5 लाख रुपए की एफडी 5 के लिए करने पर 6.7 फीसदी ब्याज दर के साथ कुल 6,91,500 रुपए मिलते हैं। इसमें ब्याज का कुल फायदा 1,91,500 रुपए मिलता है। 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दर के साथ पोस्ट ऑफिस में जमा रकम दोगुनी होने में करीब 129 महीने लगते हैं। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में सिंगल अकाउंट के साथ 3 वयस्क मिल कर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसमें 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है। यह अकाउंट बच्चे के अभिभावक को खोलना होगा। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जहां बैंकों में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि पर सुरक्षा की गारंटी है, पोस्ट ऑफिस में 100 फीसदी निवेश पर सुरक्षा की गारंटी मिलती है। पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर सरकार की सॉवरेन गांरटी मिलती है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अकाउंट कम से कम 1000 रुपए से खोला जा सकता है। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई चाहे, कितना भी अमाउंट जमा कर सकता है। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की स्कीम के तहत कई अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट से इमरजेंसी की स्थिति में मेच्योरिटी से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए 6 महीने पूरे होने चाहिए। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अगर 5 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो इस पर इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। इस स्कीम में निवेश कर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स में रियायत ली जा सकती है। (फाइल फोटो)
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