अब सरकार लाने जा रही है नई गारंटीड पेंशन स्कीम, जानें क्या मिलेगा फायदा
बिजनेस डेस्क। सरकार देश के लाखों पेंशनधारियों के लिए एक नई स्कीम ला रही है। पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) का कहना है कि जल्द ही न्यूनतम रिटर्न की गारंटी वाली पेंशन योजना पेश की जाएगी। फिलहाल, इसकी तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक, पीएफआरडीए चालू वित्त वर्ष में ही इस योजना को पेशकश कर सकती है। (फाइल फोटो)

चल रही है पेंशन फंडों से बातचीत
पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अध्यक्ष सुप्रतिम दास बंदोपाध्याय का कहना है कि इस संबंध में पेंशन फंडों और एक्चुरियल फर्मों से बातचीत चल रही है। इस बातचीत के आधार पर योजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि PFRDA कानून के तहत एक न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न की योजना शुरू करने की अनुमति है।
(फाइल फोटो)
इसी वित्त वर्ष में पेश की जाएगी योजना
पेंशन फंड (पीएफ) योजनाओं के तहत मैनेज किए जा रहे फंड को मार्क-टू-मार्केट किया जाता है। जाहिर है, इसमें कुछ उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति पर आधारित होता है। बहरहाल, इस योजना को अंतिम रूप देकर इसी वित्त वर्ष में पेश किया जाएगा।
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न्यूनतम गांरटी का सवाल
पेंशन फंड में न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न देने के लिए PFRDA पेंशन फंड प्रबंधकों और एक्चुरियल फर्मों के साथ बातचीत चला रही है। इसका मकसद यह तय करना है कि पेंशन की न्यूनतम गांरटी का क्या स्तर हो, जो दिया जाना संभव हो सके।
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बाजार से जुड़ी होगी गारंटी
पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पेंशन की इस योजना की गारंटी बाजार से जुड़ी होगी। फंड मैनेजरों को ही निवेश पर मिलने वाले मुनाफे में से गारंटी वाले हिस्से को तय करना होगा।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस
नेशनल पेंशन स्कीम ( NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) में सब्सक्राइबर्स को हर महीने, तीसरे महीने या 6 महीने पर एक तय राशि का निवेश करना होता है। रिटायरमेंट के बाद सब्सक्राइबर्स को एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 को की थी। इस तारीख के बाद जॉइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना जरूरी है।
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी हो सकते शामिल
साल 2009 के बाद इस योजना को प्राइवट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वहीं बाकी रकम से रेग्युलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में 18 से 60 साल का कोई भी नगारिक शामिल हो सकता है।
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