- Home
- Business
- Money News
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के नियमों में RBI ने किया बदलाव, नहीं जानने पर हो सकता है नुकसान
क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के नियमों में RBI ने किया बदलाव, नहीं जानने पर हो सकता है नुकसान
- FB
- TW
- Linkdin
जनवरी में ही किए गए थे बदलाव
डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल जनवरी में ही बदलाव किए थे, लेकिन कोरोनावायरस महामारी की वजह से इन्हें तब लागू नहीं किया गया। रिजर्व बैंक ने इन नियमों को लागू करने के लिए 30 सितंबर, 2020 का समय दिया है। जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव।
(फाइल फोटो)
घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से कहा है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करते समय बैंकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब है कि जरूरत नहीं होने पर कस्टमर्स को एटीएम से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दें।
(फाइल फोटो)
इन सर्विसेस के लिए करना होगा आवेदन
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कार्ड से कॉन्टैक्टलेस लेन-देन के लिए अब कस्टमर्स को अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। इसका मतलब है कि अगर कस्टमर को इसकी जरूरत है, तो यह सेवा इसे मिलेगी और इसके लिए आवेदन करना होगा।
(फाइल फोटो)
एक्टिवेट और डिएक्टिवेट करा सकते सर्विस
लोगों के पास फिलहाल जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं, उसके बारे में वे फैसला ले सकते हैं कि वे इसके जरिए घरेलू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमर कभी भी किसी सर्विस को एक्टिवेट या डिएक्टिवेट करा सकते हैं।
(फाइल फोटो)
ट्रांजैक्शन लिमिट
अब ग्राहक खुद अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट को बदल सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड होल्डर ऐसा कभी भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या आईवीआर के जरिए कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट तय की जा सकती है।
(फाइल फोटो)