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नो झंझट, फटाफट; आधार है तो सिर्फ 3 दिन में अपने PF से निकाल सकते हैं पैसा, पढ़ें प्रक्रिया
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प्रॉसेस को किया गया है आसान
अब पीएफ निकासी के प्रॉसेस को आसान कर दिया गया है। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए EPFO ने अपने खाता धारकों को यह सुविधा दी है कि वे रीजनल ऑफिस से भी अपना क्लेम पास करा सकें।
ऑनलाइन भी निकल सकते हैं पीएफ
इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPFO) ने कुछ समय पहले पीएफ की राशि निकालने के प्रॉसेस को आसान कर दिया था। ऑनलाइन प्रॉसेस के जरिए आसानी से पीएफ अमाउंट निकाला जा सकता है। इसके लिए कुछ जरूरी शर्ते हैं।
आधार होना चाहिए EPFO से लिंक
ऑनलाइन पीएफ विद्ड्रॉल के लिए आधार कार्ड का EPFO से लिंक होना जरूरी है। ऐसा होने पर अमाउंट निकालने का प्रॉसेसिंग टाइम 3-4 दिन का होता है। इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इसे और भी आसान बनाने जा रहा है। ऐसा होने पर अप्लाई करने के कुछ घंटों के भीतर ही पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए पीएफ अकाउंट का KYC पूरा होना चाहिए।
विद्ड्रॉल के लिए क्या है जरूरी
इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अब अकाउंट होल्डर्स के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करता है। एक बार यह नंबर जारी हो जाने पर तब तक एक्टिव रहता है, जब तक नौकरी बदलने के बाद कोई पीएफ का पैसा निकाल न ले। विद्ड्रॉल के लिए इस नंबर का एक्टिवेटेड रहना जरूरी है। मेंबर का मोबाइल नंबर यूएन डाटा बेस में रजिस्टर्ड होना चाहिए।
और क्या-क्या है जरूरी
मेंबर का आधार ब्योरा इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की वेबसाइट पर होना चाहिए। उसका बैंक डिटेल्स भी UAN में दर्ज होना चाहिए। मेंबर का पैन कार्ड भी EPFO के डाटा बेस में वेरिफाइड होना चाहिए। अमाउंट विद्ड्रॉल के लिए मेबर को ई-सेवा पोर्टल https:unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉगइन करना होगा। वेबसाइट में लॉइन करने के बाद मेंबर को आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन टैब सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपनी KYC डिटेल्स वेरिफाई करनी होगी। विद्ड्रॉल के लिए अलग-अलग ऑप्शन्स में अपने लिए जरूरी विकल्प का चुनाव करना होगा।
कैसे होगा प्रॉसेस कम्प्लीट
विकल्प का चुनाव कर लेने के बाद EPFO की ओर से UIDAI डाटाबेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को एंटर करने पर क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। असके साथ ही विद्ड्रॉल प्रॉसेस शुरू हो जाएगा। क्लेम प्रॉसेस हो जाने के बाद इम्प्लॉई के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है।
इम्प्लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं
ऑनलाइन सुविधा के तहत अमाउंट निकालने के लिए इम्प्लॉयर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन EPFO के पास कंपनी का इस्टैब्लिशमेंट नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही आधार डाटा बेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और EPFO में दर्ज मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए।