कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने सख्ती शुरू कर दी है। भारत सरकार द्वारा घोषित 'एट रिस्क वाले देशों' से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों का क्वारैंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र सरकार ने अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। 

मुंबई/ अहमदाबाद। कोरोनावायरस (COVID-19) के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे से बचने के लिए राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कई राज्यों ने एहतियातन फैसले लेने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को हवाई यात्रा के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। वहीं, गुजरात सरकार ने राज्य के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू रात एक बजे से सुबह के पांच बजे तक के लिए है जो 10 दिसंबर तक रहेगा।

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इसके अलावा, पुणे में अब 15 दिसंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इस संबंध में नगर निगम (Pune Municipal Corporation) ने मंगलवार को एक आदेश जारी करके स्कूल खोलने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। नागपुर सिटी में भी स्कूल 10 दिसंबर तक नहीं खोले जाएंगे। वहीं, मुंबई के स्कूलों को खोलने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। मुंबई में अब पहली से सातवीं क्लास तक के स्कूल अब 15 दिसंबर को खुलेंगे। जबकि पहले इन स्कूलों को 1 दिसंबर से खोला जाना था। नवी मुंबई के स्कूलों को भी 15 दिसंबर को खोला जाएगा। 

इन राज्यों में भी अलर्ट
महाराष्ट्र, गुजरात और केरल की राज्य सरकारों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके तहत यहां राज्यों से बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। एयरपोर्ट और स्टेशनों पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। हर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री पता की जा रही है। बिना मास्क लगाए लोगों से जुर्माना लिया जा रहा है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर भी फोकस किया जा रहा है। बता दें कि धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर छात्रों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्नाटक में पहले ही नई गाइडलाइन जारी की जा चुकी है।

दरअसल, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य देशों में कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omnicron variant) मिला है, इससे पूरी दुनिया अलर्ट मोड में आ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला है। भारत सरकार ने कुछ देशों को इस नए वैरिएंट के कारण जोखिम वाला यानि 'at-risk' घोषित कर दिया है।

महाराष्ट्र में ये नई गाइडलाइन

  • विदेश से आने वाले यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर पिछले 15 दिनों की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी।
  • 'at-risk'वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर अलग से काउंटर बनाए जाएंगे। सभी यात्रियों को 7 दिन के अनिवार्य इंस्टिट्यूशनल क्वारैंटाइन में रहना होगा।
  • 2, 4 और 7वें दिन उनका RTPCR टेस्ट कराया जाएगा। पॉजिटिव आने पर इन यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो सभी को 7 दिन तक होम क्वारैंटाइन रहना होगा।
  • रिस्क वाले देशों के अलावा किसी अन्य देश से आने वाले यात्रियों को की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तब भी सबके लिए 14 दिनों का होम क्वारैंटीन जरूरी होगा।
  • महाराष्ट्र से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए भारत के दूसरे राज्यों में जाने वाले इंटरनैशनल यात्रियों को भी एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच करवानी होगी। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही यात्रियों को केनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी।
  • घरेलू यात्रियों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। महाराष्ट्र में ही दूसरे शहरों में जाने वाले घरेलू यात्रियों के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगना अनिवार्य होगा। वरना पिछले 48 घंटे की कोरोना रिपोर्ट यात्रियों को दिखानी होगी।
  • इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए बिना किसी छूट के पिछले 48 घंटे का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया है।

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