सार
कौंसिल ने डिब्बे वाले दूध पर भी 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार ला सकती है, अगर राज्य सरकारें जीएसटी की दरें तय करेंगी।
53rd GST Council Meeting: जीएसटी कौंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सोलर कुकर्स पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। कौंसिल ने डिब्बे वाले दूध पर भी 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। फायर वॉटर स्प्रिंकलर या किसी प्रकार की स्प्रिंकलर पर भी 12 प्रतिशत जीएसटी का निर्णय लिया गया है। पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में केंद्र सरकार ला सकती है, अगर राज्य सरकारें जीएसटी की दरें तय करेंगी।
रेलवे की इन सेवाओं को जीएसटी में छूट
इंडियन रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लोक रूम सेवाएं, बैटरी से चलने वाली कार सर्विस को जीएसटी से छूट का निर्णय लिया गया। इंट्रा-रेलवे सप्लाई को भी जीएसटी की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
फेक इनवॉयस पर लगेगी रोक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉयस पर रोक लगाने के लिए चरणब। तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स पेमेंट कर दिया जाता है तो 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा।
दूध का डिब्बा, सभी प्रकार के कार्टन पर 12 फीसदी जीएसटी
जीएसटी कौंसिल ने सभी प्रकार के दूध के डिब्बों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। यह दर सभी प्रकार के दूध के डिब्बों पर लागू होगी, चाहें वह स्टील, लोहा, एल्युमीनिम किसी भी पैक में हो। इसी तरह सभी कार्टन बॉक्स और नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की गई है। यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के सेब प्रोड्यूसर्स को विशेष लाभ देगा। जीएसटी कौंसिल ने फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी की सिफारिश की है।
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