सार
सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसमें कम उम्र से ही निवेश कर आप बुढ़ापे में पेंशन की टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। सरकार की इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Scheme) है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
Atal Pension Yojna: बुढ़ापा आने से पहले ही हर इंसान पेंशन की टेंशन लेना शुरू कर देता है। सरकारी नौकरी वालों को तो इसकी चिंता नहीं रहती, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी में हैं, वो दिन-रात यही सोचते हैं कि बुढ़ापे में उनकी इनकम कैसे होगी। हालांकि, सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसमें कम उम्र से ही निवेश कर आप बुढ़ापे में पेंशन की टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं, सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Scheme) के बारे में।
क्या है अटल पेंशन योजना?
भारत सरकार ने 2015-16 में अटल पेंशन योजना शुरू की थी। इस योजना का फायदा खासतौर पर वे लोग उठा सकते हैं, जिन्हें किसी भी तरह की सरकारी पेंशन नहीं मिलेगी। इसमें पेंशन की राशि बेनिफिशियरी (हितग्राही) द्वारा जमा किए गए पैसे और उसकी उम्र के मुताबिक तय होती है।
कौन कर सकता है अप्लाई?
मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर कोई शख्स भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 18-40 साल के बीच है। साथ ही उसका किसी बैंक या फिर पोस्टऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो वो अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। ध्यान रहे कि इनकम टैक्सपेयर्स इस पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
हर महीने कितने पैसे जमा करने होंगे?
अटल पेंशन योजना में अगर कोई शख्स 18 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, तो उसे 5 हजार रुपए पेंशन पाने के लिए हर महीने 210 रुपए जमा करने होंगे। वहीं, 1000 रुपए की पेंशन के लिए उसे 42 रुपए महीने जमा करने होंगे। इसी तरह 2000 की पेंशन पाने के लिए 84 रुपए, 3000 के लिए 126 रुपए और 4000 रुपए की पेंशन के लिए 168 रुपए महीना जमा करने होंगे।
कब मिलेगी पेंशन?
अटल पेंशन योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है। इस योजना के तहत योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपए, और अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है। इस योजना में निवेश के लिए आपके पास सेविंग्स अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए।
अक्टूबर, 2022 से आया नया नियम :
सरकार ने पिछले महीने यानी 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत इनकम टैक्स भरने वाले लोगों (Taxpayers) को अब इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। नए नियम के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर, 2022 या उसके बाद स्कीम में शामिल हुआ हो और नया नियम लागू होने की तारीख या उससे पहले इनकम टैक्सपेयर पाया जाता है, तो उसका अकाउंट बंद करके उस अवधि तक जमा पेंशन की राशि लौटा दी जाएगी।
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