कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक के रूप में मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद तत्कालीन मंत्री व उनकी बेटी पर एफआईआर हुआ था। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया।

Teachers recruitment scam:शिक्षक भर्ती घोटाला में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई 21 सितंबर तक जेल में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और पूर्व चेयरमैन कल्याणमय गांगुली से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने कल्याणमय गांगुली को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था जबकि पार्थ चटर्जी को ईडी ने अरेस्ट किया था। गांगुली की सीबीआई कस्टडी 21 सितंबर तक है। जबकि कोर्ट से सीबीआई ने पार्थ चटर्जी से भी 21 सितंबर तक पूछताछ करने की अनुमति ले ली है।

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एक दिन पहले ही अरेस्ट किए गए थे गांगुली

शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने गुरुवार को कल्याणमय गांगुली को अरेस्ट किया था। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे कल्याणमय गांगुली पहले सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गांगुली को अरेस्ट कर लिया। शुक्रवार को उनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 21 सितंबर तक उनको सीबीआई के रिमांड पर भेज दिया है।

पार्थ चटर्जी व अर्पिता मुखर्जी पहले से हैं अरेस्ट

कल्याणमय गांगुली की गिरफ्तारी के पहले ममता सरकार के ताकतवर मंत्री पार्थ चटर्जी को इसी मामले में ईडी पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने इन दोनों के ठिकानों पर रेड करके पचास करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद किए हैं। ईडी ने अर्पिता के बैंक खातों से ईडी ने 5.32 करोड़ रुपये भी जब्त किए थे। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 14 सितंबर को 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई के अनुरोध पर अलीपोर कोर्ट ने 21 सितंबर तक पार्थ चटर्जी से पूछताछ की अनुमति भी दे दी है।

भर्ती घोटाले से जुड़ी दो कंपनियों पर भी रेड

CBI ने गुरुवार को दिल्ली और कोलकाता के छह लोकेशन्स पर रेड किया था। सीबीआई का यह रेड, एनडी इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एनवाईएसए कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर किया गया है। इसके अलावा एनडी इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक नीलाद्रि दास व एनवाईएसए कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड पुनीत कुमार के घर व उनसे जुड़ कुछ ठिकानों की भी तलाशी ली गई।

कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई थी सीबीआई जांच

शिक्षक भर्ती घोटाले में राज्य के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी व उनकी बेटी अंकिता अधिकारी के खिलाफ बीते 18 मई को एफआईआर दर्ज कराया गया था। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक के रूप में मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद तत्कालीन मंत्री व उनकी बेटी पर एफआईआर हुआ था। परेश चंद्र अधिकारी, उनकी बेटी अंकिता पर आईपीसी की धारा 420, 120 बी सहित भ्रष्टाचार की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

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