सार
केरल पुलिस ने एशियानेट न्यूज की चीफ रिपोर्टर अखिला नंदकुमार पर महाराजा के कॉलेज की मार्कलिस्ट विवाद पर खबर की रिपोर्टिंग करने पर साजिश सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
तिरुवनंतपुरम: Asianetnews की चीफ रिपोर्टर अखिला नंदकुमार के खिलाफ एफआईआर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता सी दिवाकरन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ऐसी कार्रवाई पर राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। सी.दिवाकरन ने रविवार को खुले तौर पर कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रिपोर्टर अखिला नंदकुमार ने क्या गलत किया है? इस मामले को वह पार्टी के उचित फोरम तक लेकर जाएंगे।
दरअसल, केरल पुलिस ने एशियानेट न्यूज की चीफ रिपोर्टर अखिला नंदकुमार पर महाराजा के कॉलेज की मार्कलिस्ट विवाद पर खबर की रिपोर्टिंग करने पर साजिश सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
क्या कहा सीपीआई नेता दिवाकरन ने?
सीपीआई नेता सी.दिवाकरन ने कहा कि वाम मोर्चा ने कहा है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ऐसे में उस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना गलत है। एक प्रभावी नेता होने के लिए, आपको आलोचना सहन करने में सक्षम होना चाहिए। भाकपा पुलिस द्वारा बल प्रयोग का विरोध करती है। फर्जी आरोप लगाकर पुलिस किसी को खुश करने की कोशिश कर रही है। सी दिवाकरन ने यह भी कहा कि सरकार की कार्रवाई पर असहमति उचित मंच पर व्यक्त की जाएगी।
माकपा के राज्य सचिव के बयान की आलोचना
सी.दिवाकरन ने सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन की टिप्पणी की भी आलोचना की है। दिवाकरन ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसी टिप्पणी किस परिस्थिति में आई है। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। एमवी गोविंदन ने कहा, 'एसएफआई विरोधी अभियान चलाया गया तो मुकदमे दर्ज होते रहेंगे।'
क्या है महाराजा कॉलेज केस?
दरअसल, गोविंदन ने एशियानेट न्यूज़ रिपोर्टर अखिला नंदकुमार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने पर पुलिस प्रशासन का बचाव किया था। रिपोर्टर्स ने अपने चैनल पर केरल छात्र संघ (केएसयू) द्वारा लगाए गए आरोपों की लाइव रिपोर्ट की थी। केरल पुलिस ने महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम के पूर्व कोआर्डिनेटर विनोद कुमार, कॉलेज प्रिंसिपल वीएस जॉय, केएसयू के प्रदेश अध्यक्ष अलॉयसियस जेवियर, फाजिल सीए और एशियानेट न्यूज की मुख्य रिपोर्टर अखिला नंदकुमार के खिलाफ एसएफआई के राज्य सचिव पीएम अर्शो की शिकायत पर साजिश का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इन लोगों पर आपराधिक साजिश, जालसाजी और मानहानि सहित आईपीसी की धारा 120-बी, 465,469 और 500, केरल पुलिस (केपी) अधिनियम 2011 की धारा 120 (ओ) के तहत केस दर्ज किया है।
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