सार
2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी को नोटिस भेजा है। BBC के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को BBC को नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई BBC के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बीबीसी ने भारत को बदनाम किया है।
बीबीसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में गुजरात के NGO जस्टीस ऑन ट्रायल ने याचिका लगाई थी। इसपर सोमवार को सुनवाई हुई। मानहानि के मुकदमे में कोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी किया। दरअसल, बीबीसी ने 'India: The Modi Question' नाम से दो पार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज किया था। यह 2002 में गुजरात में हुए दंगे (2002 Gujarat riots) पर आधारित थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज भारत में बैन है।
सितंबर में होगी अगली सुनवाई
जस्टीस सचिन दत्ता की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। एनजीओ की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत और न्यायपालिका सहित पूरी व्यवस्था की "बदनामी" की है। इसके बाद जज सचिन दत्ता ने बीबीसी को समन जारी किया। सितंबर में मामले में अगली सुनवाई होगी।
जज सचिन दत्ता ने कहा, “तर्क दिया गया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने देश और न्यायपालिका की प्रतिष्ठाको नुकसान पहुंचाया है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं। उनका जातिगत अपमान किया गया है। इसके चलते बीबीसी को नोटिस जारी किया जा रहा है।”
विदेश मंत्रालय ने बताया था भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा
जनवरी में केंद्र सरकार ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया था। ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार ने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करें। विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, "हमें लगता है कि यह एक प्रोपेगेंडा सामग्री है। इसमें सच्चाई नहीं है। यह पक्षपातपूर्ण है। इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। हम इस पर अधिक जवाब नहीं देना चाहते हैं ताकि इसे अधिक सम्मान न मिले।"