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दिवाली पर पटाखों का धमाका: कहां बैन, कहां छूट? जानिए पूरा डिटेल

दिवाली पर पटाखों को लेकर देशभर में अलग-अलग नियम लागू हैं। कई राज्यों में पूरी तरह बैन है, तो कुछ जगहों पर ग्रीन पटाखों की छूट। समय सीमा भी अलग-अलग है।

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Dheerendra Gopal
Published : Oct 28 2024, 07:30 PM IST
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Image Credit : Asianet News

तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण को देखते हुए इन जगहों पर पटाखों के उपयोग पर बैन लगा दिया गया है। सात राज्यों में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मिली है। प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को कम करने के लिए इस साल 'ग्रीन' पटाखों के अलावा किसी भी अन्य पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

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Image Credit : Twitter

दिल्ली

सर्दी का मौसम शुरू होते ही एयर पॉल्युशन की स्थितियां भी गंभीर होने लगी हैं। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी, पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। पूरे राज्य में केवल 'ग्रीन पटाखे' के उपयोग की अनुमति होगी। 31 अक्टूबर को दीपावली के लिए पटाखा रात 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी। गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के लिए समय को उनके संबंधित उत्सवों के अनुरूप समायोजित किया जाता है। बेरियम और लेड जैसे हानिकारक केमिकल्स से मुक्त ग्रीन पटाखे ही एकमात्र प्रकार हैं।

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Image Credit : our own

तमिलनाडु

तमिलनाडु ने एक अनूठा तरीका अपनाया है जिसमें दीपावली के पटाखों के लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजे तक का समय तय किया गया है। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार, संयुक्त अभियान में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक कर रही।

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Image Credit : our own

बिहार

बिहार ने भी प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है। बिहार सरकार ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में ग्रीन पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटना जिला प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय एनजीटी के निर्देशों पर लिया गया है।

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Image Credit : our own

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने भी NGT की सिफारिशों का पालन करते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया है। ट्रिब्यूनल के अनुसार, ग्रीन पटाखों को छोड़कर पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत कम प्रदूषण पैदा करता है। ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी पटाखों की बिक्री और यूज को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, कानून प्रवर्तनों को अभी भी मुश्किल हो रही है क्योंकि अवैध पटाखे दूसरे राज्यों से यहां पहुंच जा रहे हैं।

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Image Credit : our own

पंजाब

पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए कड़े प्रावधान लागू किए हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम राज्य की वजह से पटाखों की बिक्री और यूज को कंट्रोल करने का अधिकार है। नतीजतन, दिवाली और गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या सहित अन्य प्रमुख त्योहारों पर पटाखों का उपयोग करने के लिए कुछ घंटे की छूट है। लेकिन इन छूट के घंटों में केवल ग्रीन पटाखा ही उपयोग किया जा सकता।

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Image Credit : Getty

हरियाणा

हरियाणा में विशेष रूप से गुरुग्राम में, दिल्ली के समान नियम ही है। दिवाली और गुरुपर्व के कुछ घंटों के दौरान, हरित पटाखे जलाने की अनुमति है। सर्दियों के दौरान अत्यधिक प्रदूषण के स्तर से बचने के लिए राज्य सरकार ने ग्रीन पटाखा के उपयोग की एडवाइजरी जारी की है।

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About the Author

DG
Dheerendra Gopal
धीरेंद्र गोपाल। 2007 से पत्रकारिता कर रहे हैं, 18 साल से ज्यादा का अनुभव। मौजूदा समय में ये एशियानेट न्यूज हिंदी में काम कर रहे हैं। पूर्व में अमर उजाला से करियर की शुरुआत करने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका में रिपोर्टिंग हेड व ब्यूरोचीफ सहित विभिन्न पदों पर इन्होंने सेवाएं दी हैं। राजनीतिक रिपोर्टिंग, क्राइम व एजुकेशन बीट के अलावा स्पेशल कैंपेन, ग्राउंड रिपोर्टिंग व पॉलिटिकल इंटरव्यू का अनुभव व विशेष रूचि है। डिजिटल मीडिया, प्रिंट और टीवी तीनों फार्मेट में काम करने का डेढ़ दशक का अनुभव।

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