सार
कोरोना महामारी के बीच 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। अनलॉक 3 से पहले सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुल सकते हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज बंद ही रहेंगे। अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। वहीं 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा।
नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। अनलॉक 3 से पहले सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुल सकते हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज बंद ही रहेंगे। अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। वहीं 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा।
अनलॉक-3 में क्या छूट?
- एसओपी के साथ खुलेंगे जिम- सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान तो खुलेंगे, लेकिन इसके लिए एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर भी गाइडलाइन में जिक्र है। 15 अगस्त का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान सभी को मास्क पहनना जरूरी है।
- वंदे भारत मिशन के तहत सिर्फ सीमित अंतरराष्ट्रीय उड़ाने ही चालू रहेंगी।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियों को मंजूरी।
कंटेनमेंट जोन के लिए क्या गाइडलाइन?
- अनलॉक 3 की गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
- राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करे। कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी वेबसाइट पर शेयर की जाएगी।
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी चीज को परमीशन नहीं होगी।
- राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन में सख्त निगरानी रखे। नियमों का सख्ती से पालन करवाएं।