सार

केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कई सारे प्राविधान किए हैं। राज्यसभा में संसद सदस्य दिग्विजय सिंह के सवाल पर रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने जानकारी दी है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कई सारे प्राविधान किए हैं। राज्यसभा में संसद सदस्य दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के सवाल पर रक्षा राज्यमंत्री (Minister of State for Defence) अजय भट्ट (Ajay Bhatt) ने जानकारी दी है।

रक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के सभी कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा। बताया कि उत्पादन इकाइयों से संबंधित ओएफबी (ग्रुप ए, बी और सी) के सभी कर्मचारियों, उत्पादन इकाईयों या गैर उत्पादन इकाईयों के हैं, को नए गठन होने वाले रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को हस्तांतरित किया जाएगा। 
इसके अलावा ओएफबी मुख्यालय, ओएफबी नई दिल्ली कार्यालय, स्कूलों और अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को रक्षा उत्पादन विभाग के तहत आयुध निर्माणी निदेशालय (बनने के लिए) में स्थानांतरित किया जाएगा।

जब तक कर्मचारी नई संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे, तब तक वे सभी नियमों और विनियमों के अधीन रहेंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। उनके वेतनमान, भत्ते, छुट्टी, चिकित्सा सुविधाएं, कैरियर की प्रगति और अन्य सेवा शर्तें भी मौजूदा नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होती रहेंगी, जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। इनकी सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की पेंशन देनदारियां सरकार द्वारा वहन की जाती रहेंगी।

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