पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन उपकरणों के आयात पर सभी प्रकार के टैक्स में छूट का निर्देश दिया है। कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित कई उपकरणों के आयात पर कस्टम सहित अन्य सभी टैक्स में पहले ही छूट दी जा चुकी है। अब ऑक्सीजन से संबंधित सभी इक्वीपमेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, हेल्थ सेस में छूट दिया गया है।

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन उपकरणों के आयात पर सभी प्रकार के टैक्स में छूट का निर्देश दिया है। कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित कई उपकरणों के आयात पर कस्टम सहित अन्य सभी टैक्स में पहले ही छूट दी जा चुकी है। अब ऑक्सीजन से संबंधित सभी इक्वीपमेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, हेल्थ सेस में छूट दिया गया है।

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इन इक्वीपमेंट्स पर छूट का निर्णय

  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
  • ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर, फ्लो मीटर, रेगुलेटर, कनेक्टर व ट्यूबिंग
  • वैक्युम प्रेशर स्विंग अब्सार्पशन, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट्स
  • ऑक्सीजन कनिस्टर
  • ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम
  • स्टोरेज टैंक्स, सिलेंडर्स, क्रायोजेनिक सिलेंडर्स व टैंक्स
  • ऑक्सीजन जनरेटर
  • आईएसओ कंटेनर
  • क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक्स
  • वेंटीलेटर व उसके सभी अन्य उपकरण
  • आईसीयू वेंटीलेटर मास्क
  • High flow nasal डिवाइस
  • non invasive वेंटिलेशन के साथ उपयोग के लिए हेलमेट
  • आईसीयू वेंटिलेटर के लिए non-invasive वेंटिलेशन oronasal मास्क
  • आईसीयू वेंटिलेटर के लिए non-invasive वेंटिलेशन nasal मास्क

पीएम ने बुलाई थी हाईलेवल मीटिंग 

प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक हाईलेवल मीटिंग बुलाई थी। पीएम मोदी ने बताया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ-साथ घर और अस्पतालों दोनों में मरीजों की देखभाल के लिए आवश्यक उपकरण की जरूरत है। सभी मंत्रालयों और विभागों को ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तालमेल से काम करने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि रोगियों को ऑक्सीजन प्रदान करने से उपकरणों के आयात में तेजी लाने की आवश्यकता है। उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तत्काल तीन महीने के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित इक्वीपमेंट्स से इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से पूरी दी जाए। 

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