सार

सीबीआई की विशेष कोर्ट में चिदंबरम को लेकर डेढ़ घंटे तक सुनवाई चली। इसके बाद चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। बुधवार को आईएनएक्स मामले में सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली. सीबीआई की विशेष कोर्ट में चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। फैसले के बाद चिदंबरम को कोर्ट के पिछले दरवाजे से निकालकर सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया। रिमांड तक परिवार- वकील हर दिन उनसे सिर्फ 30 मिनट के लिए मिल सकते हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी की गरिमा को चोट न पहुंचे। बुधवार को आईएनएक्स मामले में सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें रात भर सीबीआई हेडक्वाटर के लॉकअप नंबर 15 में रखा गया था। पी चिदंबरम पर रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। 

सीबीआई ने की थी 5 दिन की रिमांड की मांग

सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे मांग लिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- "आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीके से एफडीआई वसूल की है, जो कि एफआईपीबी के नियमों का उल्लंघन है। चिदंबरम की वजह से आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा। कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भी पैसा दिया। 5 मिलियन डॉलर कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनी को दिया गया।  सीबीआई ने पी चिदंबरम पर पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- 'किसी व्यक्ति का चुप रहना अधिकार है, लेकिन जानबूझ कर ऐसा करना गलत है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कस्टडी जरूरी है।"

बेटे ने लगाया था सरकार पर आरोप

पिता की गिरफ्तारी के बाद से ही कार्ति चिदंबरम लगातार ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके पिता को राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया जा रहा है। कार्ति चिदंबरम भी एयरसेल-मैक्सेस डील में फंसे हुए हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली पहुंचते ही कहा है कि वह जंतर मंतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं चिदंबरम की जमानत के लिए आज दोबारा कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।  कार्ति ने पीटर मुखर्जी के सवाल पर उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया है। 

पीटर मुखर्जी से कभी नहीं मिला

पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पहुंचे कार्ति चिदंबरम ने कहा," मैं पीटर मुखर्जी से कभी नहीं मिला। यहां तक कि अपने जीवन में इंद्राणी मुखर्जी से कभी नहीं मिला। मैंने इंद्राणी को तब तक देखा ही था, जब तक सीबीआई मुझे उसके सामने नहीं ले गई। मेरी उनकी कंपनी के साथ जुड़े लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है।" इस केस में आईएनएक्स की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह हैं। उन्होंने ही ईडी के सामने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के बारे में पूरी कहानी बताई। 

 गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस मुख्यालय में की थी पीसी

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वे INX मीडिया मामले में आरोपी नहीं हैं। ना ही इस मामले में उनके और उनके परिवार के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर की गई है। उन्हें और उनके बेटे कार्ति को इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि, वे थोड़ी देर बाद ही वहां से निकल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीबीआई चिदंबरम के घर पहुंच गई। इसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें घर से हिरासत में ले लिया । 

क्या है मामला
दरअसल, यूपीए 1 में चिदंबरम वित्तमंत्री थी। इस दौरान एफआईपीबी ने दो एंटरप्राइस को मंजूरी दी। INX मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया  कि वित्तमंत्री रहते चिदंबरम के कार्यकाल के समय साल 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशी प्राप्त करने में एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने पिछले साल उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।