भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी मामले में एक डेवलपमेंट हुआ है। विशेष PMLA कोर्ट को बैंकों ने बताया कि उसकी कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स से पैसा नहीं निकाला जा सकता है।

नई दिल्ली. भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) मामले में एक डेवलपमेंट हुआ है। विशेष PMLA(मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) कोर्ट को बैंकों ने बताया कि वो उसकी कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। बैंकों ने लिक्विडेटर के एफिडेविट के जवाब में कोर्ट को यह जानकारी दी। पढ़िए बाकी की डिटेल्स...

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क्या है घोटाला?

13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी (पंजाब नेशनल बैंक) घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव यूके (यूनाइटेड किंगडम) में है। उसे लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में कैद कर रखा गया है। नीरव मोदी को भारत आकर घोटाले का हिसाब देना होगा।

9 फरवरी को कोर्ट में पेश एफिडेविट में कहा गया कि तीन बैंकों को लोन वसूली के लिए उसकी फर्म से 37 करोड़ रुपए लेना है। लिक्विडेटर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण(National Company Law Tribunal) ने नियुक्त किया था। पिछले अक्टूबर में दाखिल एफिडेविट के अनुसार, नीरव की कंपनी के पास कोटक महिंद्रा बैंक के साथ 2.67 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 17.98 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ 16.32 करोड़ रुपये जमा थे।

बता दें कि कोर्ट ने 13 अगस्त, 2021 को बैंकों को लिक्विडेटर के फेवर में पैसा जमा करने का निर्देश दिया था। हालांकि बैंकों ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। बैंकों ने बताया कि फर्म का अकाउंट्स आयकर विभाग और ईडी ने अटैच किया है।

कौन है नीरव मोदी?

नीरव मोदी देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के फर्जी लेनदेन मामले में आरोपी हैं। 53 साल के नीरव मोदी का जन्म दुनिया के डायमंड कैपिटल माने जाने वाले एंटवर्प (बेल्जियम) में हुआ। भारत और विदेश में नीरव मोदी के 9 बुटीक हैं। वह 10 देशों में 26 सब्सिडियरी के जरिए बिजनेस करता है। उसका कारोबार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, मकाऊ, हांगकांग, बेल्जियम, यूएई, रूस और सिंगापुर में भी है। नीरव मोदी के ग्राहकों में दुनिया की जानी-मानी हस्तियां जैसे केट विंस्लेट, रोजी हंटिंगटन-व्हाटली, नाओमी वॉट्स, कोको रोशा, लीजा हेडन और ऐश्वर्या राय भी शामिल थीं। क्लिक करके पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि नीरव मोदी के साले मैनाक मेहता (Mainak Mehta) के वापस उनके घर हांगकांग जाने की याचिका पर दोबारा विचार करे। कोर्ट ने संज्ञान लिया कि मैनाक मेहता सीबीआई को इस बात का ऑथराइजेशन देने को राजी है कि एजेंसी मोदी के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए बैंकों को सीधे संपर्क कर सकते हैं। सीबीआई का आरोप है कि मेहता ने PNB घोटाले की बड़ी राशि को अपने और अपनी पत्नी के खातों में ट्रांसफर कर दिया था।

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