बेंगलुरु में फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया है। यूपी के एक व्यक्ति पर फर्जी पते पर उन्हें रहने में मदद करने का आरोप है।

पाकिस्तानी नागरिकों को फर्जी पते पर बेंगलुरु में रहने में मदद करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 55 वर्षीय इस व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि इसी तरह आरोपी ने पांच पाकिस्तानी परिवारों को हिंदू नामों से भारत में रहने में मदद की थी। जानकारी के मुताबिक, उसने दिल्ली और बेंगलुरु में पाकिस्तानी परिवारों को हिंदू नामों से स्थायी निवास दिलाने में मदद की थी। 

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29 सितंबर को बेंगलुरु में फर्जी पहचान पत्रों के साथ रह रहे पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए थे। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान पकड़े गए दो लोगों से मिली जानकारी के आधार पर की गई जांच में 48 वर्षीय राशिद अली सिद्दीकी, उसकी 38 वर्षीय पत्नी आयशा, युवती के माता-पिता हनीफ मुहम्मद (73), रूबीना (61) कर्नाटक के राजपुरा में शंकर शर्मा, आशा रानी, ​​राम बाबू शर्मा और रानी शर्मा के रूप में रह रहे थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने खुद को शर्मा परिवार बताया और पासपोर्ट समेत दस्तावेज भी दिखाए. 

हालांकि, उनके घर की दीवार पर कुरान की आयतें देखकर पुलिस को शक हुआ। उनके घर से मुस्लिम धर्मगुरुओं की तस्वीरें भी मिलीं. पूछताछ में शंकर शर्मा के नाम से रह रहे राशिद अली सिद्दीकी ने बताया कि उसकी पत्नी और उसके माता-पिता लाहौर के रहने वाले हैं और वह खुद कराची के पास लियाकतबाद का रहने वाला है। 2011 में उसने आयशा से ऑनलाइन शादी की थी. उस समय आयशा और उसका परिवार बांग्लादेश में था। बाद में, एक मुस्लिम धर्मगुरु के दबाव में आकर वह बांग्लादेश गया और आयशा के साथ रहने लगा. 

एक मुस्लिम धर्मगुरु की मदद से वह अपनी पत्नी, ससुराल वालों और अपने दो रिश्तेदारों के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा होते हुए दिल्ली पहुंचा। यहां से फर्जी दस्तावेज जुटाने के बाद राशिद अली सिद्दीकी और उसका परिवार बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। उन्होंने दिल्ली से फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज हासिल किए थे। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, फर्जी पासपोर्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।