सार

सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। वर्क प्लेस पर कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर ऑफिस के उस चैंबर को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा।

जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना की डरावनी होती रफ्तार को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में जयपुर (Jaipur) और जोधपुर (Jodhpur) की शहरी सीमा में आने वाले 8वीं तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। गृह विभाग ने जारी नई गाइडलाइन 7 जनवरी से लागू होगी। इससे पहले रविवार को भी गाइडलाइन जारी की गई थी। रविवार की गाइडलाइन में ही संशोधन कर नए नियम जोड़े गए हैं। 

नई गाइडलाइन में ये प्रावधान
नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान को कोरोना के कारण स्थगित करने का फैसला किया है। सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। वर्क प्लेस पर कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर ऑफिस के उस चैंबर को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। कोविड पॉजिटिव के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।

पहले 9 जनवरी तक बंद थे स्कूल 
बता दें कि रविवार को जारी गाइडलाइन में जयपुर शहर में 9 जनवरी तक स्कूल बंद करने का फैसला किया था। अब जयपुर और जोधपुर की नगर निगम की सीमा में आने वाले 8वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 17 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इन स्कूलों में ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। 8वीं तक की बच्चों की कोचिंग भी बंद रहेंगी।

नाइट कर्फ्यू पर बढ़ी सख्ती
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर प्रशासन की तरफ से और सख्ती शुरू होगी। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के चालान और वाहन जब्त करने की कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं प्रदेश भर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू का समय नहीं बदला है। नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा। लेकिन सख्ती बढ़ी रहेगी। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि कोरोना पर सरकार ने सात दिन में तीसरी गाइडलाइन जारी की गई है। इससे पहले 29 जनवरी और फिर 2 जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई थी।

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