सार

नई दिल्ली [भारत], 27 मार्च (एएनआई): एक्टिविस्ट शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, साकेत कोर्ट द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश को चुनौती देने के लिए, जिसमें 2019 के एंटी-सीएए विरोध मामले के संबंध में उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था।
अपने आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी की कि इमाम न केवल एक उकसाने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश में एक प्रमुख व्यक्ति भी था। विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया था, जिसमें बसों को जलाने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और एक गैरकानूनी सभा द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे।
 

जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है। अधिवक्ता तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने शरजील इमाम का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि याचिका के साथ-साथ इमाम ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर रोक नहीं लगाएगा और पहले अभियोजन पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगा।
इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने इमाम के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया।
 

ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में इमाम को न केवल एक उकसाने वाला, बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश में एक प्रमुख साजिशकर्ता भी बताया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने कहा कि एक वरिष्ठ पीएचडी छात्र होने के नाते, इमाम ने चतुराई से मुसलमानों के अलावा अन्य समुदायों को स्पष्ट रूप से लक्षित करने से परहेज किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपने दर्शकों को उकसाया, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के सदस्य शामिल थे, ताकि सामाजिक कामकाज को बाधित किया जा सके।
 

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में "चक्का जाम" से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को बाधित करके जान जोखिम में डालना भी शामिल है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप, जैसे कि दुश्मनी को बढ़ावा देना, उकसाना, आपराधिक साजिश, हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अन्य, इमाम के साथ-साथ सह-आरोपी आशु खान, चंदन कुमार और आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ लगाए गए हैं।
 

नौ अतिरिक्त आरोपियों पर भी इसी तरह के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने कई अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि घोषित अपराधियों के खिलाफ आरोप उनके पेश होने तक सुरक्षित रखे हैं। आईपीसी की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के आरोप को 11 मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण निलंबित रखा गया है।
 

कोर्ट ने उन आरोपों पर गंभीरता से ध्यान दिया कि इमाम ने विभिन्न स्थानों पर भड़काऊ भाषण दिए, उत्तेजक पर्चे वितरित किए और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हिंसा और यातायात व्यवधानों को जन्म देने वाली सभाओं को उकसाया। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, उनके भाषण ने नफरत को उकसाया और व्यापक हिंसा को प्रोत्साहित किया, जिसे कोर्ट ने एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के रूप में गणनात्मक और विषैला माना। इमाम के वकील ने बचाव में तर्क दिया कि उन्होंने न तो गैरकानूनी सभा में भाग लिया और न ही हिंसक गतिविधियों को उकसाया। उन्होंने कहा कि उनके भाषण ने दुश्मनी या वैमनस्य को बढ़ावा नहीं दिया, जिससे आईपीसी की धारा 153ए का आह्वान अनुचित हो गया। (एएनआई)