सार

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी धर्मराज के नाबालिग होने का दावा बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद खारिज। पुलिस ने बताया कि टेस्ट में आरोपी बालिग पाया गया।

मुंबई: पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी के नाबालिग होने के दावे को पुलिस ने बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के जरिए खारिज कर दिया है। मामले में गिरफ्तार धर्मराज का दावा था कि वह नाबालिग है। इस दावे की जांच के लिए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया। पुलिस ने बताया कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में आरोपी बालिग पाया गया है। पुलिस के मुताबिक, धर्मराज कश्यप समेत तीन लोगों ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी।

बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है? भारतीय कानून में इसकी प्रासंगिकता क्या है?

हड्डियों के बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन कहते हैं। यह भ्रूण अवस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक चलती रहती है। लेकिन यह हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है। हड्डियों के विकास के चरण के आधार पर, विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की अनुमानित उम्र का पता लगा सकते हैं। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए हाथों और कलाई सहित कुछ हड्डियों का एक्स-रे लिया जाता है। इन तस्वीरों की तुलना हड्डियों के विकास के मानक एक्स-रे से करके उम्र का निर्धारण किया जा सकता है।

विश्लेषण हाथों और कलाई की हड्डियों और उनके विकास को देखने वाली एक स्कोरिंग प्रणाली पर आधारित है। यह प्रत्येक आबादी के बीच हड्डियों की परिपक्वता और उनके मानकों की तुलना करके किया जाता है।

भारतीय दंड संहिता के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नाबालिग माना जाता है। उनके लिए आपराधिक प्रक्रिया, सजा और पुनर्वास वयस्कों से अलग है। इसलिए आरोपी की उम्र का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग 2015 के किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अपराध साबित होने पर नाबालिगों को ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाता है।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में धर्मराज ने दावा किया था कि वह नाबालिग है। धर्मराज के पहचान पत्र में उसकी तस्वीर 21 साल की उम्र की लग रही थी, लेकिन नाम अलग था। उम्र साबित करने वाला कोई अन्य सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने का निर्देश दिया।

अब सवाल यह है कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कितने विश्वसनीय हैं? हड्डियों की परिपक्वता के अवलोकन में अंतर परीक्षण की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, व्यक्तियों के बीच हड्डियों के विकास में मामूली अंतर परीक्षण में त्रुटियों की संभावना पैदा करते हैं। इस साल दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि पॉक्सो मामलों में ऑसिफिकेशन टेस्ट के जरिए पीड़िता की उम्र तय करने के मामलों में टेस्ट की संरेख श्रेणी में अधिक उम्र को ध्यान में रखना चाहिए और दो साल के एरर मार्जिन को लागू करना जरूरी है।