सार

किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण जरूरी। ऑनलाइन, ऑफलाइन और जनसेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं। ई-केवाईसी भी जरूरी।

मऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 2000 रुपये की राशि दी जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपको एक अहम काम करना है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द करवा लें। इसके बिना आप इस योजना से वंचित हो सकते हैं। ध्यान रहे, पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है, और यह तारीख आते ही योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण क्यों है जरूरी?

मऊ के अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि किसानों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना जरूरी है। यह पंजीकरण 31 दिसंबर 2024 तक कराया जा सकता है। पंजीकरण कराने से किसानों को न सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।

किसी भी माध्यम से पंजीकरण करें

किसान अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण कर सकते हैं। upfr.agristack.gov.in पोर्टल और Farmer Registry UP मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसान खुद अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा, जनसेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर निर्धारित शुल्क देकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। जनसेवा केंद्र पर पंजीकरण कराने के लिए किसानों को अपने पास खतौनी की प्रति, फैमिली आइडी संख्या, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा।

ई-केवाईसी भी जरूरी

इसके अलावा, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए अपनी ई-केवाईसी भी करानी होगी। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 319245 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिनमें से 85% किसानों ने ई-केवाईसी करवा ली है। शेष किसानों से भी ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है ताकि उन्हें योजना की अगली किस्त मिल सके।

फार्मर रजिस्ट्री से क्या जानकारी अपडेट होगी?

फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाली ज़मीन के गाटा नंबर, सह-खातेदार की स्थिति, मोबाइल नंबर, आधार संख्या और ई-केवाईसी विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, अगर किसी किसान का स्वामित्व हस्तांतरण (जैसे विरासत या बयनामा) होता है, तो यह रजिस्ट्री स्वतः ही अद्यतन हो जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी अवश्य कराएं। अगर ऐसा नहीं किया तो वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो जाएंगे।

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