सार
कोरोना संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। अब भर्ती कराने के लिए कोरोना की रिपोर्ट ले जाने जरूरी नहीं होगा। बिना रिपोर्ट के भी मरीज को भर्ती करा सकते हैं। नए नियमों के तहत किसी भी मरीज को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा।
नई दिल्ली. कोरोना संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। अब भर्ती कराने के लिए कोरोना की रिपोर्ट ले जाने जरूरी नहीं होगा। बिना रिपोर्ट के भी मरीज को भर्ती करा सकते हैं। नए नियमों के तहत किसी भी मरीज को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा।
ऑक्सीजन और दवाएं देना जरूरी
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, किसी भी मरीज को स्वास्थ्य सेवा देना जरूरी है। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं शामिल हैं। भले ही रोगी किसी दूसरे शहर से आया हो।
स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइड
1. हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगा। अगर कोई संदिग्द केस यानी जहां लगता है कि कोविड हो सकता है ऐसे मरीजों को सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी वार्ड में भर्ती कराया जाए।
2. किसी भी मरीज को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें दवा जैसे ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं शामिल हैं। भले ही रोगी दूसरे शहर से आया हो।
3. किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा कि वह उसके पास पहचान पत्र नहीं है।
4. अस्पताल में प्रवेश जरूरत के आधार पर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए हॉस्पिटल के बेड ऐसे लोग कब्जा न किए हो जिन्हें जरूरत नहीं है। इसके अलावा, डिस्चार्ज करने के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी को पूरा करना होगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नई गाइडलाइन जारी की है। इन्हें तीन दिन के भीतर लागू करना है।
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