ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती के कामों में किया जाता है। ज्यादातर ट्रैक्टर चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। उन्हें पता ही नहीं की DL की जरूरत है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा। एक लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस रखने वाले ट्रैक्टर चला सकता है।
ट्रैक्टर चलाने के लिए एलएमवी लाइसेंस की जरूरत होती है, जो कार जैसे वाहन चलाने के लिए होता है। यह लाइसेंस 7,500 किलो तक वजन वाले वेहिकल्स को चलाने की इजाजत देता है।
अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रैक्टर चला रहे हैं तो यह गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है।
अगर ट्रैक्टर-ट्रॉली में सामान लेकर जा रहे हैं और वजन 7,500 किलो से ज्यादा है तो दिक्कत हो सकती है। इस पर यह लाइसेंस पर्याप्त नहीं माना जाएगा।
अगर कोई ट्रैक्टर के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ कर उसे मॉडिफाई करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
कानून के अनुसार, ट्रैक्टर का इस्तेमाल व्यावसायिक ढुलाई में नहीं कर सकते हैं। इससे सवारी ढोना भी गैरकानूनी माना जाता है। ऐसा करने पर 2,200 रुपए प्रति सवारी जुर्माना लग सकता है।
ट्रैक्टर खेत पर चलाएं या सड़क पर, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। ऐसा न करने पर सजा हो सकती है। ट्रैक्टर का बीमार भी जरूर कराना चाहिए, ताकि दुर्घटना होने पर नुकसान की भरपाई हो सके