शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 1000-1500 रुपए तक का जुर्माना था,जो अब 10,000 रुपए कर दिया गया है, 6 महीने तक जेल हो सकती है। दोबारा नियम तोड़ने पर 15000 जुर्माना 2 साल जेल।
बिना हेलमेट बाइक या स्कूटर चलाने पर 1,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। टू व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग पर भी 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग पर अब 1,000 रुपए का चालान कट सकता है। मोबाइल फोन पर बात करते हुए कार या गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है।
बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर अब 500 नहीं 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वैलिड इंश्योरेंस पेपर न होने पर 2000 रुपए और 3 महीने की जेल, दोबारा उल्लंघन पर 4000 रु जुर्माना
बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के राइड या ड्राइव करने पर अब 1,000 रुपए की बजाय 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 6 महीने तक की जेल और कम्युनिटी सर्विस की भी सजा।
अगर कोई बाइक राइडर स्टंट कर रहा है, खतरनाक राइडिंग कर रहा है या रेसिंग-ओवरस्पीड है तो अब 500 रुपए नहीं बल्कि 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
अगर किसी इमरजेंसी व्हीकल जैसे एंबुलेंस या किसी और को रास्ता नहीं दे रहे हैं तो अब 10,000 रुपए तक जुर्माना देगा होगा, जो अब तक 1,000 रुपए था।
ओवरलोडिंग करने पर अब 2000 रुपए की बजाय 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर कोई गाड़ी से सिग्नल तोड़ता है तो अब से 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जो पहले सिर्फ 500 रुपए था।
कम उम्र में ड्राइविंग करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो पहले 2,500 रुपए था। इसके अलावा 3 साल की जेल, एक साल तक गाड़ी रजिस्ट्रेशन रद्द और 25 साल तक DL अयोग्य हो जाएगा।