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बाढ़-बारिश में डैमेज हो गई नई कार-बाइक? इस तरह करें इंश्योरेंस क्लेम

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बारिश-बाढ़ में कार इंश्योरेंस नियम

कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात हैं। कई गाड़ियों की बहने की तस्वीरें सामने रही हैं। क्या ऐसे प्रकृतिक आपदा में गाड़ियों का इंश्योरेंस कवर मिलता है?

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कब मिलता है कार-बाइक का इंश्योरेंस

अगर बाढ़-बारिश में किसी वाहन को भारी नुकसान हो जाए तो इसकी भरपाई बीमा कंपनी तभी करती है, जब मोटर इंश्योरेंस लेते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं।

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कैसा मोटर इंश्योरेंस लें

बाढ़-बारिश या किसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से बचने के लिए ऐसा मोटर बीमा लेना चाहिए, जिसमें भारी इंजन कवर शामिल हो, क्योंकि ऐसा न होने पर बीमा कवर नहीं मिलता है।

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कहां फंसता है पेंच

प्राकृतिक आपदा से इंजन सीज होना हाइड्रोस्टेटिक लॉक माना जाता है, जिससे बीमा कंपनियां इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती हैं, क्योंकि इसे दुर्घटना की कैटेगरी में रखती हैं।

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कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस क्या होता है

मोटर वाहन कानून-1988 के अनुसार, बाढ़, बारिश या किसी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान ऑन डैमेज कवर में शामिल है, ऐसी पॉलिसी चुनें, जिसमें इंजन सुरक्षा एड-ऑन का विकल्प हो।

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कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के फायदे

गाड़ी के लिए Comprehensive Motor Insurance लेने से आंधी, चक्रवात, बारिश, बाढ़, तूफान और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं।

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कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस का नियम

इस पॉलिसी में दो कॉम्पोनेंट हैं। ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी कवर। ऑन डैमेज कार को आपदाओं या किसी नुकसान को कवर करता है, जिसमें बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है।

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इंश्योरेंस क्लेम से पहले क्या करें

पॉलिसी नंबर से बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर क्लेम के लिए रजिस्टर करें। सभी डॉक्यूमेंट दें, क्लेम फॉर्म सबमिट करें। सर्वे के समय डॉक्यूमेंट्स पास रखें, क्लेम मिल जाएगा।

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