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केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामलों से निपटने के लिए कानून को कड़ा कर दिया है। जिसका विरोध करते हुए देशभर में ट्रक, टैक्सी और बस ड्राइवर तीन दिन की हड़ताल पर चले गए हैं।
संसद से पारित नया कानून कहता है कि अब तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। नया कानून हर तरह की गाड़ी पर लगेगा।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आर्टिकल Article 5 (1) के अनुसार, सबसे पहले गाड़ी के दस्तावेज पुलिस को देने होंगे। दोषी पाए जाने पर 56 लाख रु. से ज्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा।
सऊदी अरब में एक्सीडेंट में मौत होने पर ड्राइवर को 4 साल की जेल और 44,44,353 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। घायल होने पर 2 साल की जेल और 22 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
क्रिमिनल कोड कनाडा का सेक्शन Sec. 252 (1) के अनुसार, घायल होने पर दोषी ड्राइवर को 5 साल की जेल, मौत होने पर उम्रकैद की सजा है। गलत जानकारी देने पर 1.60 लाख का जुर्माना।
अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून है। ड्राइवर दोषी पाए जाने पर जुर्मान-सजा बढ़ती है। अगर ड्राइवर पुलिस को जानकारी नहीं देता तो 10 साल जेल और जुर्माना हो सकता है।
ब्रिटेन में एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर रुकता है या भाग जाता है, इस आधार पर सजा मिलती है। 6 महीने की जेल और अनलिमिटेड जुर्माना है। अपराध और सजा 5-10 पेनल्टी पॉइंट्स तय होते हैं।