Cars

चोरी हो जाए कार या कोई लूट ले, जानिए इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं?

Image credits: Freepik

कार चोरी होने पर बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं

इंश्योरेंस की कॉपी पर कार चोरी होने पर क्‍लेम की जानकारी दी गई होती है लेकिन लूट होने पर भी बीमा का पैसा मिल जाता है। हालांकि, इसके लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करना होता है।

Image credits: Freepik

चोरी कार का बीमा क्लेम कितना मिलता है

कार चोरी होने पर उसकी मौजूदा बाजार वैल्‍यू या इंश्‍योरेंस डॉक्‍यूमेंट में दर्ज इंश्‍योरेंस डिक्‍लेयर वैल्‍यू (IDV) जितना पैसा मिल सकता है। कई बार बीमा कंपनी इससे इनकार कर सकती है।

Image credits: freepik

कार चोरी होने पर सबसे पहले क्या करें

कार चोरी या लूट ली जाए तो सबसे पहले तुरंत पुलिस में FIR कराएं। एफआईआर की कॉपी लेना नहीं भूलना चाहिए, क्‍योंकि इंश्‍योरेंस क्‍लेम करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी।

Image credits: freepik

इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दें

कार चोरी या लूट की जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन बीमा कंपनी को दें। बिना देर किए क्‍लेम फॉर्म भरें, जिसमें पॉलिसी नंबर, कार नंबर, चोरी या लूट की पूरी जानकारी देना न भूलें।

Image credits: freepik

RTO को दें जानकारी

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के मुताबिक, कार चोरी या लूट होने की जानकारी RTO में जरूर दें। इसका फॉर्म भरकर आरटीओ के साइन करवाएं। पेपर ट्रांसफर होने पर बीमा कंपनी के पास जमा कराएं।

Image credits: freepik

एक भी डॉक्‍यूमेंट लगाना न भूलें

बीमा क्लेम करते समय सभी डॉक्‍यूमेंट लगाएं। इसमें FIR की ओरिजनल कॉपी, क्‍लेम फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी, आरसी बुक की कॉपी, RTO ट्रांसफर पेपर, कार की चाबी दें।

Image credits: freepik

पुलिस से लें नो ट्रेस पेपर

कार चोरी या लूट का क्‍लेम पाने संबंधित थाने से नो ट्रेस रिपोर्ट पेपर लें। FIR के 6 महीने बाद यह पेपर मिलता है, जिसमें लिखा होता है, कार मिली या नहीं, अब बीमा क्लेम कर सकते हैं।

Image credits: Freepik

कब आता है क्लेम का पैसा

नो ट्रेस पेपर के बाद बीमा कंपनी इस प्रॉसेस को आगे बढ़ाती हैं। फिर इंश्‍योरेंस डिक्‍लेयर वैल्‍यू यानी आईडीवी का पैसा जारी कर देती है।

Image credits: Freepik