New Tax Regime के तहत अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सैलरीड क्लास के लिए 75000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12.75 लाख तक रहेगी।
New Tax Regime में अब 20 से 24 लाख तक की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी जोड़ा गया है। ये बदलाव भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
1 अप्रैल से रेंट से होनेवाली इनकम पर TDS लिमिट 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाएगी। इसके अलावा सीनियर सिटीजंस को FD से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस लिमिट 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी।
1 अप्रैल से विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर TCS लिमिट अब 7 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। वहीं अगर पैसा किसी बैंक वगैरह से लोन लिया गया है तो TCS नहीं कटेगा।
1 अप्रैल से असेसमेंट ईयर के आखिर से 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। पहले ये लिमिट 24 महीने थी। 24 से 36 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 60% एक्स्ट्रा Tax देना होगा।
अगर आप ULIP पर सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम चुकाते हैं तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा। मैच्योरिटी पर इसमें कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
बजट में सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई थी, जिससे 36 जीवनरक्षक दवाएं, EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल), मोबाइल फोन, बाइक्स वगैरह सस्ती हो सकती हैं।
इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड कैंडल्स, PVC फ्लेक्स फिल्म्स, पीवीसी फ्लेक्स शीट्स, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, एलसीडी/एलईडी टीवी वगैरह।