गोल्ड खरीदने के 3 साल बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इसमें 20 प्रतिशत टैक्स और 8 प्रतिशत सेस देना पड़ता है। फिजिकल और डिजिटल गोल्ड दोनों पर टैक्स लगता है
SGB खरीदकर 3 साल के अंदर ही सेकेंडरी मार्केट में इसे बेचते हैं तो आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। वहीं, 3 साल बाद इंडेक्सेशन के बाद 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
फिजिकल गोल्ड जैसे- गोल्ड बिस्किट, ब्रिक्स या ज्वैलरी खरीदकर अगर 3 साल बाद बेचते हैं तो इस पर 20 प्रतिशत टैक्स और 8 फीसदी सेस के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है।
अगर फिजिकल गोल्ड जिस समय खरीदते हैं, उसके 3 साल के अंदर तक बेच देते हैं तो जो भी पैसा आएगा वह आपकी इनकम से जुड़ जाएगा फिर टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा।
ईटीएफ पर जो भी अर्निंग्स है उस पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। इसमें इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि इसे कब बेचा जा रहा है।
गोल्ड म्यूचुअल फंड पर जो भी मुनाफा होता है, उसी पर टैक्स लगता है। इस पर टैक्स फिजिकल गोल्ड की तरह ही लगता है।
जब आप सोना बेचते हैं तो जो टैक्स लगाया जाता है। हमेशा टैक्स चुकाकर ही इसे बेचना चाहिए, वरना इसे इनकम टैक्स की चोरी माना जाता है।