कजाकिस्तान के अक्ताऊ में एक प्लेन क्रैश हो गया है। रॉयटर्स ने कजाक मीडिया के हवाले से बताया- प्लेन में 72 पैसेंजर थे, जिनमें 5 क्रू मेंबर्स थे। कई यात्रियों के मारे जाने की खबर है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, प्लेन अजरबैजान से रूस के ग्रोज्नी के लिए निकला था।घने कोहरे के चलते इसका रूट बदला गया। क्रैश होने से पहले इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी गई फिर कई चक्कर लगाए
प्लेन क्रैश होने पर भारत समेत तमाम देश मुआवजा देते हैं। भारत में 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक गजट नोटिफ़िकेशन में बताया कि मृतक के परिजन को 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा
घरेलू विमान क्रैश होने पर मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए और इंटरनेशनल विमान क्रैश होने पर एयरलाइन से 1,13,100 SDR (स्पेशल ड्रॉइंग राइट) यानी 1.24 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
इंटरनेशनल विमान क्रैश होने पर एयरलाइन 1.24 करोड़ तक का मुआवजा देती है। इसके अलावा अगर भारत सरकार चाहे तो अलग से मृतक के परिजन की मदद कर सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने एयरलाइंस कंपनी के मुआवजे को हाल ही में बढ़ा दिया है। भारत समेत दुनियाभर के 140 देशों के इंटरनेशनल पैसेंजर्स कोइसका फायदा होगा।
आईसीएओ ने अक्टूबर 2024 में बताया कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत दिए जाने वाले मुआवजे पर बदलाव 28 दिसंबर से लागू होंगे। अब मुआवजा 1,51,880 एसडीआर यानी 1.7 करोड़ होगा।
मुआवजे राशि में बदलाव कन्वेंशन के बिल्ट-इन रिव्यू मैकेनिज्म के अनुसार किया जाता है।हर 5 साल में महंगाई को देखते हुए इसमें बदलाव किया जाता है। हालांकि, ये जरूरी नहीं कि यही रकम मिले
प्लेन टिकट के साथ ट्रेन जैसा इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ता है। प्लेन में दूसरा नियम चलता है। प्लेन टेकऑफ से पहले ही पूरी फ्लाइट को इंश्योर किया जाता है।अलग से इंश्योरेंस की जरूरत नहीं