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प्लेन क्रैश होने पर कितना मिलता है मुआवजा, जानें International Rules

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कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश

कजाकिस्तान के अक्ताऊ में एक प्लेन क्रैश हो गया है। रॉयटर्स ने कजाक मीडिया के हवाले से बताया- प्लेन में 72 पैसेंजर थे, जिनमें 5 क्रू मेंबर्स थे। कई यात्रियों के मारे जाने की खबर है।

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अजरबैजान से रूस जा रहा था प्लेन

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्लेन अजरबैजान से रूस के ग्रोज्नी के लिए निकला था।घने कोहरे के चलते इसका रूट बदला गया। क्रैश होने से पहले इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी गई फिर कई चक्कर लगाए

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क्या प्लेन क्रैश होने पर मुआवजा मिलता है

प्लेन क्रैश होने पर भारत समेत तमाम देश मुआवजा देते हैं। भारत में 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक गजट नोटिफ़िकेशन में बताया कि मृतक के परिजन को 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा

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इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए क्या है नियम

घरेलू विमान क्रैश होने पर मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए और इंटरनेशनल विमान क्रैश होने पर एयरलाइन से 1,13,100 SDR (स्पेशल ड्रॉइंग राइट) यानी 1.24 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।

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क्या फ्लाइट क्रैश होने पर सरकार अलग से मुआवजा देती है

इंटरनेशनल विमान क्रैश होने पर एयरलाइन 1.24 करोड़ तक का मुआवजा देती है। इसके अलावा अगर भारत सरकार चाहे तो अलग से मृतक के परिजन की मदद कर सकती है।

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प्लेन क्रैश होने पर मुआवजे का इंटरनेशनल नियम क्या है

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने एयरलाइंस कंपनी के मुआवजे को हाल ही में बढ़ा दिया है। भारत समेत दुनियाभर के 140 देशों के इंटरनेशनल पैसेंजर्स कोइसका फायदा होगा।

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ICAO का प्लेन क्रैश होने पर नया नियम क्या है

आईसीएओ ने अक्टूबर 2024 में बताया कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत दिए जाने वाले मुआवजे पर बदलाव 28 दिसंबर से लागू होंगे। अब मुआवजा 1,51,880 एसडीआर यानी 1.7 करोड़ होगा।

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प्लेन क्रैश पर मुआवजे का पैसा क्या बढ़ सकता है

मुआवजे राशि में बदलाव कन्वेंशन के बिल्ट-इन रिव्यू मैकेनिज्म के अनुसार किया जाता है।हर 5 साल में महंगाई को देखते हुए इसमें बदलाव किया जाता है। हालांकि, ये जरूरी नहीं कि यही रकम मिले

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क्या फ्लाइट में सफर से पहले इंश्योरेंस लेना पड़ता है

प्लेन टिकट के साथ ट्रेन जैसा इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ता है। प्लेन में दूसरा नियम चलता है। प्लेन टेकऑफ से पहले ही पूरी फ्लाइट को इंश्योर किया जाता है।अलग से इंश्योरेंस की जरूरत नहीं

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