मार्च के साथ फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 खत्म हो जाएगा। नए फाइनेंशियल ईयर से पहले बैंक और सभी कंपनियों को लेजर मेनटेन करने होते हैं। आप भी ये 5 जरूरी काम 31 मार्च से पहले निपटा लें।
फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में 2023-2024 से जुड़े काम निपटाए जाते हैं। ताकि नए फाइनेंशियल ईयर में फिर से लेखा जोखा रखा जाए।
31 मार्च तक अपना सभी उपभोक्ता अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें।
टैक्स में छूट पाने के लिए टैक्सपेयर्स को टीडिएस फाइलिंग सर्टिफिकेट भी दिखानी होती है। इसमें अलग डिडक्शन की जानकारी भी दर्ज करनी पड़ती है।
जीएसटी टैक्स पेयर्स जीएसटी कॉम्पोजीशन स्कीम के लिए 31 मार्च तक अप्लाई करें।
यदि आप भी किसी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल कर रहे तो अपने इनवेस्टमेंट पर टैक्स में छूट क्लेम करें।
31 मार्च के पहले फास्टैग की केवाईसी डीटेल्स को भी अपडेट कर लें।