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वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में कितने संशोधन करने पड़ेंगे? जानिए

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एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट

वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी ने गुरुवार 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट 191 दिनों में तैयार हुई है, इसमें 18,626 पन्ने हैं।

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वन नेशन, वन इलेक्शन की रिपोर्ट में क्या है

एक राष्ट्र, एक चुनाव की रिपोर्ट में 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति को बताए हैं। इसमें 32 राजनीतिक दलों ने इस तरह की प्रक्रिया का समर्थन किया है।

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वन नेशन वन इलेक्शन क्या है

एक राष्ट्र, एक चुनाव का मतलब देश में सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाए। दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था है। 1967 तक भारत में भी ऐसा ही होता था।

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एक देश, एक चुनाव के लिए संविधान में कितने संशोधन

एक्सपर्ट्स के अनुसार, देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान में कम से मक 18 संशोधन करने पड़ेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 325 और 324 ए में भी बदलाव करने पड़ेंगे।

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वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए इन अनुच्छेद में संशोधन

बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि इसके लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन, विधानसभाओं के कार्यकाल, राष्ट्रपति शासन प्रावधान बदलने होंगे।

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वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए क्या-क्या चाहिए

चुनाव आयोग के मुताबिक, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए 53.76 लाख मतपत्र यूनिट, 38.67 लाख EVM की कंट्रोल यूनिट और 41.65 लाख VVPAT की जरूरत होगी।

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एक देश, एक चुनाव की आवश्यक चीजों का खर्च

चुनाव आयोग ने बताया कि 26.55 लाख मतपत्र यूनिट्स, 17.78 लाख कंट्रोल यूनिटिस् और 17.79 लाख VVPAT की कमी को पूरा करने के लिए 7,951.37 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

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